हाईकोर्ट: ईवीएम हैकिंग की अफवाह के मामले में राहुल गांधी-यूट्यूबर ध्रुव राठी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ याचिका

  • अवमानना की कार्यवाही चलाने का अनुरोध
  • ईवीएम हैकिंग की अफवाह के मामला
  • राहुल गांधी-यूट्यूबर ध्रुव राठी और उद्धव ठाकरे के खिलाफ याचिका

Bhaskar Hindi
Update: 2024-07-11 16:51 GMT

डिजिटल डेस्क, मुंबई. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, शिवसेना (उद्धव) के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राऊत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका में ईवीएम हैकिंग की अफवाह फैलाने के लिए उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया है।

न्यायमूर्ति रेवती मोहिते ढेरे और न्यायमूर्ति श्याम चांडक की पीठ के समक्ष गुरुवार को मुर्सलिन शेख की ओर से वकील निलेश ओझा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई हुई। पीठ ने मुख्य मामले की सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा कि इसे गलत तरीके से उनके समक्ष रखा गया है। उन्होंने याचिकाकर्ता को मुख्य न्यायाधीश से संपर्क करने और उचित पीठ के समक्ष अपनी याचिका सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने को कहा।

याचिका में दावा किया गया है कि राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और ध्रुव राठी ने सोशल मीडिया पर एक समाचार पत्र कीखबर पोस्ट की थी, जिसमें शिवसेना (शिंदे) के सांसद रवींद्र वायकर के परिवार के सदस्यों पर कथित रूप से ईवीएम हैकिंग के लिए एफआईआर दर्ज किए जाने की बात कही गई थी। उस न्यूज में तथ्यात्मक रूप से गलती थी।

समाचार पत्र ने अपनी गलती मानी और माफीनामा भी 18 जून को प्रकाशित किया, लेकिन राहुल गांधी और ध्रुव राठी और उद्धव ठाकरे ने कोई माफी नहीं मांगी। याचिका में न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 की धारा 2(बी) और 12 के तहत प्रतिवादियों को दंडित करने का अनुरोध किया गया है।

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