चर्चित कांड: पटवारी के दफ्तर में युवक के हमलावरों को १०-१० साल की कठोर कैद
डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। परासिया रोड स्थित कोल्ड स्टोर के सामने छह साल पहले पटवारी के दफ्तर में घुसकर युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने मंगलवार को १०-१० साल की सजा सुनाई है।
जानकारी अनुसार देहात थाना क्षेत्र में ५ मई २०१७ को नोनिया करबल कोल्ड स्टोर के पास स्थित सुरेश सूर्यवंशी पटवारी के दफ्तर में सोनाखार निवासी नरेंद्र पिता इंदर सिंह पटेल पर हमला हुआ था। आंख में मिर्ची डालकर आरोपियों ने बेस बॉल के डंडे व रॉड से हमला किया था। मौके पर पहुंचे तत्कालीन सीएसपी शिवेश सिंह बघेल पर भी एक आरोपी ने रॉड फेंकी थीं। इस घटना में उन्हें चोट आई थी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी इखलाक कुरैशी तथा उसके साथी आसफाफ सफीक, आसीफ, तौसिफ, सानू, फारूख और धर्मेंद्र मालवी के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया था। इस मामले में द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश पवन कुमार पटेल ने साक्ष्य के आधार पर शेष तीन आरोपी सानू पिता सुनील मालवीय, असीफ पिता मो. वसीह एवं धर्मेंद्र पिता तुलसीराम मालवी को हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में अधिकतम १०-१० साल की कैद और जुर्माने की सजा से दंडित किया है।
मुख्य आरोपी की हत्या, दूसरे की हो चुकी है मौत
इस मामले में मुख्य आरोपी इखलाक कुरैशी की कोर्ट परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गईथी। वहीं एक अन्य आरोपी शेख तोसिफ की भी मृत्यु हो चुकी है। कोर्ट ने शेष तीन आरोपियों को सजा सुनाई है।
राजीनामा का हुआ था प्रयास
कोर्ट में इस प्रकरण में निर्णय के दौरान प्रार्थी नरेन्द्र पटेल एवं आरोपीगणों ने लिखित राजीनामा पेश कर निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास किया था। जो कि जिला अभियोजन अधिकारी समीर कुमार पाठक के विरोध करने पर तर्को से सहमत होते हुए न्यायालय ने निरस्त कर दिया।