Chhindwara News: पुलिस ने जब्त किया डीजे, १८ हजार का जुर्माना, बिना परमिशन के बजा रहे थे साउंड सिस्टम
- पुलिस ने जब्त किया डीजे, १८ हजार का जुर्माना
- बिना परमिशन के बजा रहे थे साउंड सिस्टम
Chhindwara News: चांदामेटा में देर रात बजाए जा रहे डीजे को पुलिस ने जब्त किया है। डीजे संचालक बिना अनुमति और तेज ध्वनि से डीजे बजाकर कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन कर रहा था। इसके अलावा जिस वाहन में डीजे बंधा था उसका पंजीयन, बीमा और फिटनेस भी नहीं था।
पुलिस ने डीजे संचालक उमरेठ निवासी मोहित यादव, गांगीवाड़ा निवासी निखलेश साहू के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3/181, 119/177, 125/177, 146/196, 5/180,130(3)/177, 93(8)/177, 115(7), 190 (2) एवं 7/15 म.प्र.कोलाहल अधिनियम 1985 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में परासिया न्यायालय ने संचालक को १८ हजार ५०० रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस ने की अपील...
- ध्वनि प्रदूषण नियम २००० का पालन करें।
- बिना प्रशासनिक अनुमति के साउंड सिस्टम ना बजाएं।
- रात दस बजे के बाद साउंड सिस्टम न बजाएं।
- निर्धारित मानक ७५ डेसीबल से अधिक साउंड न बजाएं।