Chhindwara News: अवैध कोयला भंडारण पर ११.८९ करोड़ का जुर्माना, जुन्नारदेव के ग्राम नंदौरा में 4500 मीट्रिक टन का अवैध भंडारण, कलेक्टर न्यायालय ने किया जुर्माना
- अवैध कोयला भंडारण पर ११.८९ करोड़ का जुर्माना
- 4500 मीट्रिक टन का बिना अनुमति ३.५२२ हेक्टेयर क्षेत्र में कर रखा था अवैध भंडारण
- कलेक्टर न्यायालय ने किया जुर्माना
Chhindwara News: जिले में खनिज के अवैध भंडारण के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई हुई है। कलेक्टर न्यायालय ने अवैध रूप से कोयला भंडारण करने वाली फर्म के खिलाफ 11 करोड़ 89 लाख 56 हजार 600 रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। जुन्नारदेव तहसील के ग्राम नंदौरा के खसरा नंबर 64, 72 रकबा 3.522 हेक्टेयर क्षेत्र में खनिज मैगनीज के भण्डारण अनुज्ञप्ति स्थल पर 4500 मीट्रिक टन कोयला बिना अनुमति के भंडारण होना पाया गया था। खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रकरण पर सुनवाई कर अवैध भंडारणकर्ता जावेद अली पिता स्व.कासम अली निवासी खिरसाडोह तहसील परासिया एवं मेसर्स अमलगमेटेड कोक्स एण्ड फ्यूल्स प्रालि के डायरेक्टर सलीम भारती ग्राम नंदौरा के विरूद्ध उक्त जुर्माना कार्रवाई अधिरोपित की है। जिले में खनिज के मामले में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है।
पहले नोटिस फिर पांच विभागों की टीम ने की संयुक्त जांच
ग्राम नंदौरा में कोयले का अवैध भंडारण पाए जाने पर पहले खनिज विभाग की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस का जवाब आने पर के बाद आगे मामले की जांच ५ विभागों की संयुक्त टीम से कराई गई। संयुक्त समिति में लैब असिस्टेंट प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रमेश द्विवेदी, वाणिज्यकर अधिकारी आर यादव, सहायक प्रबंधक जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र महेश वाद्य, खनिज निरीक्षक बसंत कुमार पाटिल, पटवारी ग्राम नन्दौरा तहसील जुन्नारदेव जिला छिंदवाड़ा दीपक ठाकुर द्वारा संयुक्त जांच प्रतिवेदन 4 अक्टूबर 2023 को प्रस्तुत किया गया। जिसमें अवैध भंडारण किया जाना पाया गया।
प्रशमन स्वीकार नहीं करने पर दोगुना हुआ जुर्माना
खनिज निरीक्षक से 29 दिसंबर 2023 को प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अवैध भंडारण के विरूद्ध प्रशमन राशि 1 हजार रुपए, अर्थदंड राशि 29739150 रुपए एवं पर्यावरण क्षतिपूर्ति राशि रुपए 29739150 रुपए, यानी कुल राशि 59479300 रुपए अधिरोपित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। लेकिन अनावेदकोंं द्वारा प्रशमन स्वीकार नहीं किए जाने के कारण नियम के प्रावधान अनुसार नियम 2022 के अध्याय 5 नियम 18 (6) के प्रावधानों के अनुसार अवैध उत्खनन/अवैध भंडारण का उल्लंघन प्रमाणित होने पर उपनियम (2) के अनुसार अर्थशास्ति एवं पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के कुल योग 59478300 रुपए की दोगुना राशि 118956600 रुपए की शास्ति अधिरोपित की गई है।
जुर्माना राशि जमा कराने और जब्त खनिज की नीलामी के आदेश
कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने खनिज अधिकारी को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार शास्ति की राशि निर्धारित मद में शासन के पक्ष में जमा कराई जाने की अग्रिम कार्यवाही करने और आरोपित शास्ति की राशि की प्रविष्टि अर्थदण्ड पंजी में कराए जाने के निर्देश दिए हैं । साथ ही निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जब्तशुदा खनिज को पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के अंतर्गत नीलाम करने और अपील अवधि के बाद नियमानुसार नीलामी की जाकर नीलामी से प्राप्त राशि शासन के निर्धारित मद में चालान द्वारा जमा किए जाने के आदेश भी पारित किए गए हैं।