मोदी सरकार का बड़ा फैसला: देशभर में CAA लागू, जानिए किसे नागरिकता मिलना होगा आसान
- देशभर में CAA हुआ लागू
- केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है CAA का नोटिफिकेशन
- अमित शाह ने हाल ही में दिए थे संकेत
केंद्रीय गृहमंत्रालय की ओर से CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जिसके चलते अब भारत के तीन पड़ोसी मुल्क के अल्पसंख्यकों को आसानी देश की नागरिकता मिल सकेगी। हालांकि, उन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना होगा। बता दें कि, 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में CAA को लागू करने की बात कही थी। जिसे अब बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया है।
क्या है नागरिकता संशोधन कानून (CAA)?
नागरिकता कानून साल 1955 में आया था। इसके तहत किसी भी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता लेने के लिए कम से कम 11 वर्ष भारत में रहना होगा। संशोधित विधेयक में पड़ोसी देशों अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक शरणार्थियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई) को नागरिकता मिलने का समय घटाकर 11 साल से 6 साल किया गया है। मुस्लिमों और अन्य देशों के नागरिकों के लिए यह अवधि 11 साल रहेगी।
गौरतलब है कि संशोधित नागरिकता अधिनियम-2019 (CAA) को लेकर लंबे समय से राजनीति जारी है। 2019 में यह सदन से पारित हुआ था। जिसे राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल चुकी है। अब इस कानून को देश में लागू कर दिया गया है।
बता दें कि, नरेंद्र मोदी की सरकार ने 31 दिसंबर 2014 को या इससे पहले बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों (हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध,पारसी और ईसाई समुदाय) को भारतीय नागरिकता देने का प्रवाधन किया है। इसके अलावा नागरिकता देने का अधिकार केंद्र सरकार के हाथों में होगा।
हाल ही में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा था कि अगर उनकी (कांग्रेस) सरकार आई तो वह CAA को रद्द कर देगी। उन्होंने कहा कि असम में बाहर से आए नागरिकों के लिए वैध तरीके से निवास की अंतिम तारीख 1971 है, लेकिन CAA लागू हुआ तो वह उसे हटाकर अंतिम तारीख 2014 कर देगी। कांग्रेस नेता का कहना है कि बांग्लादेश से असम में अवैध रूप से प्रवेश करने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता देने के लिए अंतिम तारीख 25 मार्च, 1971 रखना चाहिए।