डिश टीवी शेयर ट्रांसफर से संबंधित एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की सुरक्षा अवधि बढ़ाई

प्राथमिकी डिश टीवी शेयर ट्रांसफर से संबंधित एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की सुरक्षा अवधि बढ़ाई

Bhaskar Hindi
Update: 2023-01-24 17:02 GMT
डिश टीवी शेयर ट्रांसफर से संबंधित एफआईआर में सुप्रीम कोर्ट ने यस बैंक की सुरक्षा अवधि बढ़ाई
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नोएडा पुलिस द्वारा दर्ज एक प्राथमिकी में यस बैंक को दी गई सुरक्षा की अवधि बढ़ा दी और 2016-18 में एस्सेल समूह और उसकी सहयोगी कंपनियों को 5,270 करोड़ रुपये के ऋण के वितरण पर गिरवी रखे गए 44.53 करोड़ शेयरों के आधार पर डिश टीवी में वोटिंग अधिकारों को स्थानांतरित करने और प्रयोग करने से रोकने का आदेश भी दिया।

नवंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश पुलिस के उस नोटिस पर रोक लगा दी थी जिसमें यस बैंक को उसके डिश टीवी शेयरों पर वोटिंग अधिकारों को स्थानांतरित करने और प्रयोग करने से रोक दिया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछले साल नवंबर में यस बैंक को दी गई सुरक्षा जारी रहेगी। यस बैंक का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एम. सिंही को सुनने के बाद, इसने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत दायर आवेदन को बहाल किया। पीठ ने कहा, उच्च न्यायालय को फैसला करने दीजिए।

पीठ ने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय मामले का निस्तारण नहीं करता, तब तक शीर्ष अदालत द्वारा 30 नवंबर, 2021 को पारित अंतरिम आदेश, नोटिस के संचालन पर रोक और प्राथमिकी के संबंध में कार्यवाही जारी रहेगी। नवंबर 2021 में, शीर्ष अदालत ने यस बैंक की याचिका पर नोटिस जारी किया और पुलिस द्वारा बैंक को नोटिस के संचालन पर रोक लगा दी और एफआईआर के आधार पर आगे की कार्रवाई भी की।

यस बैंक ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के 25 नवंबर, 2021 को जारी एक आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया। उच्च न्यायालय ने सितंबर 2020 में दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने यस बैंक को नोटिस भेजकर बैंक को 44.53 करोड़ शेयरों को हस्तांतरित नहीं करने या अपराध शाखा द्वारा जांच पूरी होने या अगले आदेश तक शेयरों के संबंध में अधिकारों का प्रयोग करने का निर्देश दिया था।

यस बैंक ने डिश टीवी में 24.5 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया, जब प्रवर्तक अपना कर्ज चुकाने में विफल रहे और बैंकों ने गिरवी रखे शेयरों को वापस ले लिया। एस्सेल समूह के संस्थापक सुभाष चंद्रा ने राणा कपूर के नेतृत्व वाले बैंक और उसके पूर्व प्रबंधन के खिलाफ वीडियोकॉन डी2एच और डिश टीवी इंडिया के बीच विलय लेनदेन में दलाली करते हुए धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए पुलिस शिकायत दर्ज की थी।

सोर्सः आईएएनएस

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