पांच सौ करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से ई-बिल योजना 

पांच सौ करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से ई-बिल योजना 

Bhaskar Hindi
Update: 2020-07-23 12:00 GMT
पांच सौ करोड़ से अधिक कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए 1 अक्टूबर से ई-बिल योजना 
हाईलाइट
  • पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपये थी
  • प्रणाली के स्थिर होने के बाद हम 100 करोड़ के कारोबार वाले लोगों के लिए तारीख की घोषणा करेंगे
  • सरकार एक नई जीएसटी ई-इनवॉइस या ई-बिल योजना अधिसूचित करने जा रही है

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार एक नई जीएसटी ई-इनवॉइस या ई-बिल योजना अधिसूचित करने जा रही है। इसके जरिये 500 करोड़ रुपये या इससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियां एक अक्टूबर से सरकार के केंद्रीयकृत पोर्टल से सभी बिल निकाल सकेंगी। एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। पहले इसके लिए कारोबार की सीमा 100 करोड़ रुपये थी। 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के प्रधान आयुक्त (जीएसटी) योगेंद्र गर्ग ने उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम में बताया कि मौजूदा माल एवं सेवा कर (GST) रिटर्न दाखिल करने की प्रणाली को नई प्रणाली के प्रस्तावित फीचर्स को जोड़कर और बेहतर किया जा सकेगा।

गर्ग ने कहा, जीएसटी क्रियान्वयन समिति ने कल सिफारिश की है कि ई-बिल के लिए हम एक अक्टूबर की समयसीमा को क्रियान्वित कर सकते हैं। शुरुआत में हम 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के लिए ऐसा नहीं करने जा रहे हैं, जैसा हमने अधिसूचित किया था। हम जल्द एक अक्टूबर से इसे 500 करोड़ रुपये करने के लिए अधिसूचना जारी करेंगे। 

प्रणाली के स्थिर होने के बाद हम 100 करोड़ के कारोबार वाले लोगों के लिए तारीख की घोषणा करेंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार की इस नई सीमा के बारे में अधिसूचना अगले सप्ताह तक जारी कर दी जाएगी।

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