शादी और मृत्युभोज के आयोजन पर दर्ज किए प्रकरण धारा 144 के उल्लघन पर की एफआईआर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने भी भ्रमण कर दिए निर्देश!

शादी और मृत्युभोज के आयोजन पर दर्ज किए प्रकरण धारा 144 के उल्लघन पर की एफआईआर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने भी भ्रमण कर दिए निर्देश!
शादी और मृत्युभोज के आयोजन पर दर्ज किए प्रकरण धारा 144 के उल्लघन पर की एफआईआर, कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक ने भी भ्रमण कर दिए निर्देश!

डिजिटल डेस्क | शिवपुरी कलेक्टर अक्षय कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने खोड़, भौंती,पिछोर एवं खनियाधाना का भ्रमण किया। साथ ही अधिकारियों को धारा 144 का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध करने के निर्देश दिए तथा सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में आज थाना पिछोर एवं खोड़ चौकी पर कोरोना महामारी के चलते शादी विवाह, तेरवी जैसे सामाजिक, धार्मिक राजनीतिक और अन्य आयोजनों को लेकर प्रशासन की रोक के बावजूद पिछोर क्षेत्र अंतर्गत अलग-अलग ग्राम पंचायतों में स्थित दो स्थानों पर शादी तथा मृत्युभोज पर हो रहे कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा कर सहभोज कराए जाने को लेकर पुलिस ने कई लोगों पर नामजद अपराध प्रकरण पंजीकृत किए हैं।

एस डी एम पिछोर द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार खनियाधाना जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत दवियाकला में रामगोपाल यादव की मां के देहांत के उपरांत उसके परिजन जंडेल यादव, जशरथ यादव, रामगोपाल यादव पुत्रगण सियाराम यादव और भूरा उर्फ प्रतिपाल यादव गत 17 मई को मृत्यु भोज का कार्यक्रम कर रहे थे। वहीं दूसरी घटना ग्राम पंचायत चौमुहा के गांव ककरौठा में हल्केराम आदिवासी द्वारा बेटी की शादी में 100 से अधिक लोग इकट्ठा कर प्रीतिभोज कराया जा रहा था। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्केराम आदिवासी पर कोविड-19 के निर्देशों के उल्लंघन में विभिन्न धाराओं में अपराध प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। इसके अलावा खोड के बरेला तिराहे पर कैलाश साइकल स्टोर के दुकान मालिक राजेंद्र जाटव पर भी पुलिस ने प्रतिबंध के बाद भी दुकान खोले जाने पर प्रकरण पंजीबद्ध किया है।

Created On :   19 May 2021 2:34 PM IST

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