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आबकारी विभाग ने कार्रवाई कर 10 हजार रुपये की अवैध शराब एवं महुआ लहान जब्त कर नष्ट किया 05 प्रकरण म प्र आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज किए गए!
डिजिटल डेस्क | देवास कलेक्टर श्री चन्द्रमौली शुक्ला के निर्देश पर देशी, एवं हाथ भट्टी मदिरा का अवैध रुप से निर्माण कर विक्रय कर रहे हैं लोगों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है।
सहायक आबकारी आयुक्त श्री विक्रमदीप सिंह सांगर ने बताया कि इसी कड़ी में कंट्रोल रूम प्रभारी श्री आर पी दुबे एव सहायक जिला आबकारी अधिकारी नागेन्द्र सिंह जादौनके नेतृत्व में आबकारी वृत-देवास बागली अ में ले कार्यवाही ग्राम पोला खाल, किशनगढ़ पिपरी एवं में की गई जिसमें मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियमम 1915 की धारा 34(1) क के तहत 05 प्रकरण कायम किए उक्त प्रकरण में 20पाव देशी मदिरा, 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा व 100 लीटर महुआ लाहन जप्त किया गया, महुआ लहान का मौके पर सैंपल लेकर विधिवत नष्ट किया गया ।
मदिरा व लाहन का बाजार मूल्य 10000 रुपए है। कार्यवाही में आबकारी उपनिरीक्षक विजय कुचेरिया, आरक्षक अशोक सेन,संगीता यादव एवम नगर सैनिक कमल मीणा का विशेष योगदान रहा । इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।
Created On :   21 May 2021 2:38 PM IST