अवैध रूप शराब परिवहन करने वाले बुलोरो वाहन को राजसात करने का जिला दण्डाधिकारी ने पारित किया आदेश!

The District Magistrate passed an order to confiscate the Bulloro vehicle transporting liquor illegally!
अवैध रूप शराब परिवहन करने वाले बुलोरो वाहन को राजसात करने का जिला दण्डाधिकारी ने पारित किया आदेश!
शराब परिवहन अवैध रूप शराब परिवहन करने वाले बुलोरो वाहन को राजसात करने का जिला दण्डाधिकारी ने पारित किया आदेश!

डिजिटल डेस्क | सिंगरौली कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री राजीव रंजन मीना के द्वारा अवैध रूप से शराब परिवहन कर रहे बुलोरो वाहन पंजीयन क्रमांक यूपी 64 एल 4666 को राजसात किये जाने का आदेश पारित किया गया है। विदित हो कि पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के तहत थाना सरई के द्वारा आलोक सिंह पिता अखिलेश सिंह निवासी ग्राम चिरई डांड पुलिस थाना कुटुम्बा जिला औरंगाबाद बिहार के बुलोरो वाहन यूपी 64 एल 4666 के माध्यम से अवैध रूप शराब 8 पेटी कुल 68 लीटर किमत करीब 30400 का परिवहन करते हुये पाया गया था एवं आरोपी गण के विरूद्ध थाना सरई मे अपराध क्रमांक 625/2020-21 धारा 34 (2) आबकारी अधिनियम 1915 का पंजीबंद्ध कर उनके कब्जे से अवैध मदिरा एवं बुलोरो वाहन जंप्त किया जाकर पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया है।

पुलिस अधीक्षक सिंगरौली द्वारा उपरोक्त प्रकरण मे जप्त किये गये वाहन को आबकारी अधिनियम के तहत राजसात किये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिसके सुनवाई उपरान्त जिलादण्डाधिकारी द्वारा जप्तसुदा वाहन को राजसात किये जाने का आदेष पारित करते हुये वाहन मे पाई गई अवैध शराब कुल 68 लीटर मध्यप्रदेश शासन के पक्ष मे राजसात करते हुये जिला आबकारी अधिकारी सिंगरौली एवं थाना प्रभारी सरई जिला सिंगरौली को आदेशित किया गया है कि तत्काल राजसात वस्तुओ के निपटारे के संबंध मे निर्मित नियमो के अंतर्गत राजसात वाहन एवं शराब के नियमानुसार निर्वतन की कार्यवाही करे।

Created On :   6 Sept 2021 3:13 PM IST

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