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बालक-बालिका की उम्र स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दे कलेक्टर ने विवाह में सेवा देने वाले सेवा प्रदाताओ से की अपील!
डिजिटल डेस्क | हरदा कलेक्टर श्री संजय गुप्ता ने 14 मई 2021 को ’’अक्षय-तृतीया’’पर अधिक से अधिक विवाह होने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए जिला-हरदा के विवाह में सेवा देने वाले समस्त सेवा प्रदाता जैसे प्रिंटिंग प्रेस वाले (शादी की पत्रिका छापने वाले), हलवाई, केटरर, घोडी वाले, धर्मगुरू, वाहन वाले, बैंड वाले, मैरिज गार्डन वाले, ब्यूटी पार्लर वाले, रिश्तेदार या नातेदार सभी से अनुरोध किया हैं कि बालक-बालिका की उम्र स्कूल की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र में देखकर ही अपनी सेवा दे या विवाह में सम्मिलित हो, क्योंकि बाल विवाह होने पर एक तरफ बालक-बालिका की शिक्षा पर अंकुश लग जाता है, वहीं दूसरी ओर बालिका के गर्भ धारण कर लेने से जान जाने का खतरा भी रहता है।
इसके अलावा जन्म लेने वाले बच्चें भी कुपोषित होने की संभावना रहती हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह, बाल विवाह की श्रेणी में आता हैं, जो अपराध है।
बाल विवाह की सूचना ग्राम स्तर पर शिकायतकर्ता समेकित बाल संरक्षण योजना (आईसीपीसी) अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम-2015 एवं नियम-2016 के तहत् ग्राम स्तर पर गठित बाल संरक्षण समिति (संरपंच, पंचायत सचिव, वार्ड पंच समस्त, प्राधानाध्यपक स्थानीय शासकीय विद्यालय, संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता) पर शिकायत कर सकते है।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र से विवाह की सूचना प्राप्त होने पर वार्ड स्तरीय बाल संरक्षण समिति (पार्षद संबंधित वार्ड, पर्यवेक्षक महिला एवं बाल विकास सचिव, प्राधानाध्यापक स्थानीय शासकीय विद्यालय, संबंधित क्षेत्र का थाना प्रभारी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता) को शिकायत की जा सकती है।
इसके अलावा कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास हरदा, कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास परियोजना टिमरनी, खिरकिया, हरदा शहरी एवं हरदा ग्रामीण 01 एवं ग्रामीण-02 हरदा परियोजना, 1098 चाइल्ड हेल्प लाइन में भी शिकायत कर सकते हैं।
Created On :   23 April 2021 3:58 PM IST