दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देकर सुनाई सजा

Rape accused sentenced to life imprisonment, convicted by special judge
दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देकर सुनाई सजा
मध्य प्रदेश दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, विशेष न्यायाधीश ने दोषी करार देकर सुनाई सजा

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। दमुआ में एक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने और उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर बदनाम करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

विशेष लोक अभियोजक आरिफ खान ने बताया कि दमुआ निवासी २९ वर्षीय अरशद उर्फ असद बक्स बेग शादी का झांसा देकर चार साल तक पीडि़ता का शारीरिक शोषण करता रहा। ३१ जुलाई २०२१ को पीडि़ता को बदनाम करने की मंशा से आरोपी ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था। पीडि़ता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया था। विशेष न्यायाधीश राजीव अयाची ने इस प्रकरण के आरोपी अरशद बेग को दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है

Created On :   23 Feb 2023 10:50 PM IST

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