नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को विद्युत चोरी एवं अन्‍य प्रकरणों को समझौते के माध्‍यम से किया जाएगा निराकृत!

National Lok Adalat on July 10, electricity theft and other cases will be resolved through settlement!
नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को विद्युत चोरी एवं अन्‍य प्रकरणों को समझौते के माध्‍यम से किया जाएगा निराकृत!
नेशनल लोक अदालत 10 जुलाई को विद्युत चोरी एवं अन्‍य प्रकरणों को समझौते के माध्‍यम से किया जाएगा निराकृत!

डिजिटल डेस्क | हरदा उप महाप्रबंधक (सं.सं.) म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि. हरदा (उत्‍तर) ने जानकारी देते हुए बताया कि म.प्र. मध्‍य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्‍पनी लिमिटेड हरदा वृत्‍त के अंतर्गत 10 जुलाई 2021 को जिला न्‍यायालय परिसर में विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होना है। नेशनल लोक अदालत में कोरोना गाईड लाईन का पालन करते हए वृत्‍त के विद्युत चोरी एवं अन्‍य अनियमितताओं के प्रकरणों को समझौते के माध्‍यम से निराकृत किया जावेगा। नेशनल लोक अदालत में वृत्‍त के विद्युत चोरी एवं अन्‍य अनियमितताओं के 2496 प्रकरणों, जिनकी अनंतिम निर्धा‍रण राशि रूपये 489.52 लाख है, के तारतम्‍य में संबंधितों को न्‍यायालय से नोटिस जारी किये गये है।

न्‍यायालय में प्रस्‍तुत प्रिलिटिगेशन प्रकरणों में आंकलित सिविल दायित्‍व की राशि पर 30 प्रतिशत तथा लिटिगेशन प्रकरणों में 20 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। आंकलित राशि के भुगतान में चूक किये जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्‍त होने के पश्‍चात छ: माह चक्रवृद्धि दर के अनुसार 16 प्रतिशत प्रति वर्ष की लगने वाले ब्‍याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जावेगी। जिन उपभोक्‍ताओं द्वारा प्रिलिटीगेशन प्रकरणों में राशि जमा नहीं की जावेगी, उनके प्रकरण आगामी लोक अदालत में अग्रिम न्‍यायालयीन कार्यवाही हेतु न्‍यायालय में प्रस्‍तुत कर दिये जायेंगे। सभी संबंधित उपभोक्‍ताओं से अनुरोध किया गया है कि 10 जुलाई 2021 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में घोषित छूट का लाभ लेकर न्‍यायालयीन प्रक्रिया में होने वाली परेशानी से बचने हेतु अपने विद्युत चोरी अथवा अन्‍य अनियमितताओं के प्रकरणों का निराकरण अवश्‍य करायें।

Created On :   7 July 2021 4:52 PM IST

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