हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन पुनः शुरू करने मनरेगा आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र

MNREGA commissioner issued circular to all collectors to resume employment day every month
हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन पुनः शुरू करने मनरेगा आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र
छत्तीसगढ़ हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन पुनः शुरू करने मनरेगा आयुक्त ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र

डिजिटल डेस्क, रायपुर। राज्य मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) कार्यालय ने प्रदेश की ग्राम पंचायतों में हर महीने रोजगार दिवस का आयोजन पुनः शुरू करने सभी कलेक्टरों-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयकों (मनरेगा) को परिपत्र जारी किया है।

मनरेगा आयुक्त श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक ने कलेक्टरों को पत्र लिखकर पूर्ववत हर महीने की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस के आयोजन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सार्वजनिक स्थान पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए रोजगार दिवस का आयोजन सुनिश्चित करने कहा है।

इस संबंध में शासन तथा मनरेगा कार्यालय द्वारा जारी दिशा-निर्देश व परिपत्र वेबसाइट http://mgnrega.cg.nic.in/GoodGovernance.aspx से डाउनलोड किए जा सकते हैं।

मनरेगा आयुक्त ने कलेक्टरों को जारी परिपत्र में कहा है कि मनरेगा में ग्रामीणों के “काम के अधिकार” संबंधी प्रावधान को प्रभावी रूप से लागू करने एवं शिकायत निवारण के उद्देश्य से परिकल्पित “रोजगार दिवस” का प्रति माह आयोजन करने के निर्देश केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी किए गए थे।

मंत्रालय के निर्देश एवं राज्य स्तर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों व परिपत्र के अनुसार प्रदेश में प्रत्येक माह की 7 तारीख को ग्राम पंचायतों में रोजगार दिवस का आयोजन किया जा रहा था। वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण का प्रसार रोकने के लिए यह आयोजन पिछले वित्तीय वर्ष से स्थगित था।

अभी कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अधीन ग्राम सभा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कलेक्टरों को मनरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर कोविड अनुकूल व्यवहारों का पालन करते हुए प्रत्येक माह की 7 तारीख को रोजगार दिवस का आयोजन पुनः प्रारंभ करने कहा है।

रोजगार दिवस

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, महात्मा गांधी नरेगा डिवीजन, नई दिल्ली के द्वारा जारी गाइडलाईन के अनुसार मनरेगा श्रमिकों द्वारा की जाने वाली काम की मांग को सटीक रूप में पंजीकृत करने, उन्हें मनरेगा कानून में उनके लिए दिए गए अधिकारों एवं हकदारियों की प्रभावी रूप से जानकारी देने और शिकायतों के निवारण के उद्देश्य से "मांग पंजीकरण तथा शिकायत निवारण" के साधन के रूप में ग्राम रोजगार दिवस का आयोजन ग्राम पंचायतों में किया जाना है।

Created On :   28 Dec 2021 12:05 PM GMT

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