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न्यायालयीन आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करें!
डिजिटल डेस्क | विदिशा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के आदेश गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ राजेश राजोरा ने समस्त कलेक्टरों व पुलिस अधीक्षकों को जारी किए गए हैं। जारी उक्त आदेश में पटाखे एवं अन्य गतिविधियां प्रतिबंधित की गई हैं। जिनका अक्षरशः क्रियान्वयन कराए जाने के लिए पूर्व उल्लेखितों को अधिकृत किया गया है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा समस्त पटाखा निर्माताओं, भण्डारकर्ताओं एवं लायसेंसी विक्रेताओं से अंडरटेकिंग प्राप्त करेंगे। संदेहप्रद प्रतिबंधित पटाखों की स्थिति में सैम्पल लेकर मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की प्रयोगशाला में भेजना सुनिश्चित करेंगे। प्रयोगशालाओं द्वारा प्राप्त सैम्पल की जांच का कार्य कर संबंधित जिले के कलेक्टर को शीघ्र अतिशीघ्र रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर युक्तियुक्त विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
प्रत्येक जिले में कम से कम पांच सैम्पल मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की प्रयोगशाला को भेजना सुनिश्चित करेंगे। कलेक्टर श्री उमाशंकर भार्गव ने गृह विभाग द्वारा जारी पत्र का हवाला देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जिन पटाखों एवं गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है उनमें पटाखे जिनके निर्माण में बेरियम सॉल्ट का उपयोग किया गया हो, लड़ी (जुड़े हुए पटाखे/सीरीयस फायरक्रेकर) में बने पटाखे, पटाखे जिनकी तीव्रता विस्फोट स्थल से 4 मीटर की दूरी पर 125 डेसिबल से अधिक न हो, पटाखे जिनके निर्माण में एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, अर्सेनिक, लीड, स्ट्रोन्टियम, क्रोमेट का उपयोग किया गया हो, पटाखों का ई-कॉमर्स कंपनियां अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा ऑनलाईन विक्रय तथा गैर लायसेंसी विक्रय, घोषित शांति क्षेत्र के भीतर 100 मीटर दूरी तक, रात्रि 8 बजे से पहले तथा रात्रि 10 बजे के बाद पटाखे चलाना इत्यादि शामिल हैं।
स्वघोषणा पत्र देना होगा जिले में पटाखा व्यवसाय से संबंद्ध व्यापारी स्वघोषणा पत्र निर्धारित प्रारूप परिशिष्ट 4 में जानकारियां अंकित कर जमा करेंगे। यह कार्य पटाखा निर्माताओं, भण्डारकर्ताओं एवं लायसेंसी विक्रेताओं के द्वारा संपादित किया जाएगा। स्वघोषणा पत्र में उल्लेख है कि मैं शपथपूर्वक यह अन्डरटेकिंग जिला प्रशासन को प्रदान करता हूं किः- मेरे द्वारा केवल इम्प्रूव क्रेकर्स/ग्रीन क्रेकर्स का ही निर्माण/मण्डारण/परिवहन/ विक्रय किया जा रहा है। मेरे द्वारा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक अथवा प्रतिबन्धित पटाखों का निर्माण/भण्डारण/परिवहन/विक्रय नहीं किया जावेगा। मेरे द्वारा ऐसे फटाखों का निर्माण/भण्डारण/ परिवहन/विक्रय नहीं किया जावेगा जिनके निर्माण में बेरियमसॉल्ट का इस्तेमाल हुआ है।
मेरे द्वारा ऐसे लड़ी (जुड़े हुए पटाखे/सीरीयस फायरक्रेकर्स) में बने पटाखे का निर्माण/भण्डारण/ परिवहन/विक्रय नहीं किया जावेगा। जिनके निर्माण में एंटीमनी, लीथियम, मरकरी, अर्सेनिक, लीड, स्ट्रोन्टियम, क्रोमेट का इस्तेमाल हुआ हो। मेरे द्वारा विक्रय किए जा रहे पटाखे ऑनलाईन ई-कॉमर्स कंपनियों से नहीं खरीदे गए हैं। अंडरटेकिंग पत्र में उल्लेखित करेंगे। प्रत्ेयक संस्था ऐजेंसी दुकानदार को अपना नाम सहित निर्माण, भण्डारण, परिवहन, विक्रय स्थल का पता, लायसेंस क्रमांक, निवास पता व संपर्क नंबर भी निर्धारित प्रारूप में देना होगा।
Created On :   5 Nov 2021 9:26 AM GMT