बगैर अनुमति पेड़ काटा तो भरना पड़ेगा एक लाख रुपए का जुर्माना
डिजिटल डेस्क, चंद्रपुर। चंद्रपुर शहर में बिना अनुमति पेड़ काटने वालों पर कार्रवाई कर अपराध दर्ज किया जाएगा। साथ ही एक लाख तक जुर्माना हो सकता है। चंद्रपुर महानगर पालिका ने पेड़ और पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
पेड़ पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं। इसलिए पर्यावरण के क्षरण को रोकने के लिए पेड़ों की कटाई को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए नए पेड़ लगाने के साथ-साथ पेड़ों की कटाई को रोकने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अतः यदि किसी अत्यावश्यक कारण से किसी पेड़ को काटा जाना है तो मनपा आयुक्त की अध्यक्षता में कार्यरत वृक्ष प्राधिकरण से अनुमति लेना आवश्यक है। महाराष्ट्र वृक्ष संरक्षण और संवर्धण (शहरी प्रभाग) अधिनियम, 1975 के अनुसार, राज्य के शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष या उससे अधिक के पेड़ों को हेरिटेज पेड़ों के रूप में संरक्षित और संवर्धित किया जाता है। इस कानून के मुताबिक बिना अनुमति के पेड़ काटे जाने पर अपराध दर्ज करने और 1 लाख तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। पेड़ों का बड़ा महत्व है क्योंकि जिले में जिस तेजी से तापमान बढ़ रहा है वह चिंतनीय है। पेड़ों से 1 से 5 डिसे तक नियंत्रित किया जा सकता है।
Created On :   25 April 2023 2:43 PM IST