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कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया!
डिजिटल डेस्क | अलिराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उक्त आदेश के तहत जिले में बाजार पूर्ण रूप से प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुले रहेंगे। साथ ही हाट बाजार स्थगित रहेंगे एवं हाट बाजार के दिन संबंधित क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रहेंगी।
उक्त आदेश के तहत समस्त शासकीय एवं निजी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी-कर्मचारी की उपस्थिति के साथ खुलेंगे। बैंक एवं बीमा कंपनी के अतिरिक्त एनबीएफसी, निधि कंपनी खोली जा सकेगी। साथ ही शहरी क्षेत्र में किओस्क संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। जिले में समस्त दुकाने एवं प्रतिष्ठान पर भीड़ ना लगे, यह जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार प्रतिष्ठान संचालक की होगी।
दुकान तथा प्रतिष्ठानों पर कोई भी व्यक्ति बिना मास्क से उपस्थित ना हो यह जिम्मेदारी संबंधित दुकानदार एवं प्रतिष्ठान मालिक सुनिश्चित करेंगे। जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक व्यक्ति अनिवार्य रूप से मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें अनिवार्य होगा।
Created On :   8 Jun 2021 2:03 PM IST