मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना - 1001 बच्चों की अभिभावक बनी राज्य सरकार 34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण!

मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना - 1001 बच्चों की अभिभावक बनी राज्य सरकार 34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण!
प्रकरणों का निराकरण! मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना - 1001 बच्चों की अभिभावक बनी राज्य सरकार 34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण!

डिजिटल डेस्क | टीकमगढ़ कोविड-19 से अनेक परिवारों में आजीविका उपार्जन करने वाले माता-पिता की आकस्मिक मृत्यु हुई है। ऐसे प्रभावित परिवारों के बच्चों के लिए राज्य सरकार अभिभावक की भूमिका निभा रही है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐसे बच्चों की सहायता के लिए 21 मई 2021 को मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। योजना में अभी तक 1001 बाल हितग्राहियों को आर्थिक एवं खाद्य सुरक्षा प्रदान की गई है। प्रदेश के 34 जिलों में शत-प्रतिशत प्रकरणों का निराकरण किया जा चुका है। इन बाल हितग्राहियों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार उठायेगी। जिले वार लाभान्वित बाल हितग्राही मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत अब तक 1001 बच्चों को लाभ मिला है।

ग्वालियर जिले में 40, राजगढ़ में 38, बालाघाट में 50, रतलाम 37, जबलपुर 58, छिंदवाड़ा 40, टीकमगढ़ 16, खंडवा 42, धार 25, निवारी 10, खरगौन 17, अशोकनगर 10, मंडला 21, नीमच 9, हरदा 15, बडवानी 17, रायसेन 13, गुना 9, सीधी 12, बैतूल 15, नरसिंहपुर 16, अलीराजपुर 15, रीवा 8, सागर 10, आगर मालवा 8, मुरैना 11, सिंगरौली 6, कटनी 10, भिंण्ड 12, डिंडोरी 5, विदिशा 8, झाबुआ 3, दतिया 1, उमरिया 2, देवास 50, भोपाल 34, उज्जैन 35, बुरहानपुर 11, श्योपुर 13, पन्ना 23, सतना 26, शहडोल 7, सिवनी 18, इंदौर 36, दमोह 19, मंदसौर 29, शिवपुरी 17, अनूपपुर में 9, सीहोर में 20, होशंगाबाद में 28, छतरपुर में 8 और शाजापुर 9 बाल हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा चुका है। पात्र हितग्राही को सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत प्रत्येक बाल हितग्राही को 5 हजार रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि प्रदान की जाती है।

यदि हितग्राही की आयु 18 वर्ष से कम है तो चिन्हांकित संरक्षक एवं बच्चे के संयुक्त खाते में तथा 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के बाद हितग्राही के व्यक्तिगत खाते में जमा की जायेगी। इसके अलावा प्रत्येक बाल हितग्राही तथा उनके संरक्षक को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में निरूशुल्क मासिक राशन प्रदाय किया जाता है। शिक्षा सहायता अन्तर्गत बाल हितग्राहियों को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा एवं विधि शिक्षा के लिए शासकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में निरूशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी।

Created On :   13 Aug 2021 3:12 PM IST

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