मानहानि केस: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेधा पाटकर की याचिका पर उपराज्यपाल वी के सक्सेना को भेजा नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने  मेधा पाटकर की याचिका पर  उपराज्यपाल वी के सक्सेना को भेजा नोटिस
  • मई में होगी अगली सुनवाई
  • सत्र अदालत द्वारा सजा निलंबित
  • 2000 के मानहानि केस में नये गवाह से दलील कराने की अनुमति मांगी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर की पिटीशन पर दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना को आज गुरुवार को नोटिस जारी किया। आपको बता दें सोशल एक्टिविस्ट पाटकर ने अपनी याचिका में सक्सेना के खिलाफ वर्ष 2000 के अपने मानहानि केस में नये गवाह से दलील करने की अनुमति मांगी। जस्टिस शैलेंद्र कौर ने याचिका पर अगली सुनवाई मई में होगी।

सक्सेना के खिलाफ नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता पाटकर ने एक केस दायर किया है। पाटकर ने सक्सेना के खिलाफ ये मामला गुजरात में एक एनजीओ का नेतृत्व करते हुए कथित तौर पर एक मानहानिकारक विज्ञापन प्रकाशित करने के चलते दायर किया है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर उपराज्यपाल से चार सप्ताह में जवाब देने को कहा है। मेधा पाटकर ने साकेत कोर्ट के प्रथम श्रेणी के जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने नए गवाह को पेश करने की अनुमति देने से मनाई करने के बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। पाटकर ने अपनी अर्जी में अतिरिक्त गवाह पेश करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें ये मामला 24 साल से लंबित है। साकेत कोर्ट ने पाटकर पर नए गवाह के बयान दर्ज कराने के पीछे की वजह केस को जानबूझकर देरी करने की मंशा है।

Created On :   27 March 2025 6:37 PM IST

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