राष्ट्रीय: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया "रेड जोन", ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को घोषित किया गया रेड जोन, ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध
नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त निर्देशों के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और उसके आसपास के क्षेत्र को 'रेड ज़ोन' घोषित कर दिया गया है। इस निर्णय के तहत अब इस क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम एयरपोर्ट की सुरक्षा और वायु क्षेत्र की सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

नोएडा, 26 अप्रैल (आईएएनएस)। नागर विमानन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) तथा सुरक्षा एजेंसियों के संयुक्त निर्देशों के तहत नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) और उसके आसपास के क्षेत्र को 'रेड ज़ोन' घोषित कर दिया गया है। इस निर्णय के तहत अब इस क्षेत्र में ड्रोन या किसी भी प्रकार के अनमैन्ड एरियल व्हीकल (यूएवी) उड़ाने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह कदम एयरपोर्ट की सुरक्षा और वायु क्षेत्र की सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना पूर्व अनुमति के इस क्षेत्र में ड्रोन उड़ाना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1934 और यूएवी संचालन से जुड़े नियमों के तहत एक गंभीर अपराध माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति, संस्था या समूह इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में एडीसीपी (अपर पुलिस उपायुक्त) मनीष मिश्रा ने कहा, "नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का एक महत्वपूर्ण रणनीतिक ढांचा है। इसकी सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। डीजीसीए और अन्य सुरक्षा एजेंसियों द्वारा 8 अक्टूबर 2024 को ही इस इलाके को रेड जोन घोषित कर दिया गया था। ड्रोन या यूएवी जैसे उपकरणों के दुरुपयोग से सुरक्षा में सेंध लगने का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यह प्रतिबंध लगाया गया है। हम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे नियमों का पालन करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।"

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश के प्रमुख आगामी हवाई अड्डों में से एक है, और यहां यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को भी अत्यधिक प्राथमिकता दी जा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए नो-ड्रोन जोन घोषित करने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों ने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस निर्देश के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए निगरानी व्यवस्था भी सुदृढ़ कर दी है। सीसीटीवी कैमरों और अन्य तकनीकी संसाधनों की मदद से क्षेत्र पर लगातार नजर रखी जा रही है ताकि किसी भी अवैध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके।

एयरपोर्ट प्रबंधन ने जनता से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि नियमों का पालन कर हम सभी एयरपोर्ट की सुरक्षा और समग्र वायु यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बना सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि यदि वे किसी संदिग्ध गतिविधि को देखें तो तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचित करें। इस आदेश के जारी होने के बाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्षेत्र में ड्रोन संचालन पूरी तरह से वर्जित रहेगा, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

--आईएएनएस

पीकेटी/एएस

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   26 April 2025 1:26 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story