कानून: उत्तर प्रदेश दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज

उत्तर प्रदेश  दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद की जमानत याचिका हाई कोर्ट में खारिज
दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

प्रयागराज, 29 जनवरी (आईएएनएस)। दुष्कर्म के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई। अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल पीठ ने सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। राठौर के अधिवक्ता ने आत्मसमर्पण के लिए न्यायालय से समय मांगा, जिस पर न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर सांसद को सत्र न्यायालय में आत्मसमर्पण करने को कहा।

पीड़िता की ओर से सरकारी वकील ने बहस की। सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद सांसद की याचिका को खारिज कर दिया है और दो सप्ताह में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया।

उल्लेखनीय है कि 17 जनवरी को कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर एक महिला ने दुष्कर्म करने का मामला कोतवाली में दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस की सक्रियता के बाद सांसद ने गिरफ्तारी से बचने के लिए एमपी-एमएलए कोर्ट में गुहार लगाई थी। वहां से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। सांसद को हाई कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Created On :   29 Jan 2025 7:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story