पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद भगोड़ा घोषित, शिष्या से रेप मामले में जारी हुआ था गैर जमानती वॉरेंट
- बीजेपी सरकार में केस वापसी की हुई थी पहल
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को फरार घोषित किया गया है। कोर्ट से गैर जमानती वॉरेंट यानी एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद पेश नहीं हुए थे। इसके बाद धारा 82 की कार्रवाई कर चिन्मयानंद को भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। गौरतलब है कि एमपी-एमएलए कोर्ट में चिन्मयानंद के खिलाफ केस चल रहा है। अब चिन्मयानंद के फरार होने की नोटिस आश्रम पर चस्पा किया जाएगा।
स्वामी चिन्मयानंद की बढ़ सकती हैं मुश्किलें
कोर्ट से भगोड़ा घोषित होने के बाद स्वामी चिन्मयानंद अगर कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। अब स्वामी चिन्मयानंद को 16 जनवरी 2023 को कोर्ट में हाजिर होना है। गौरतलब है कि चिन्मयानंद की शिष्या ने साल 2011 में उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज कराया था।
जबकि मामले में चिन्मयानंद के वकील की ओर से छात्रा व उसके दोस्तों के खिलाफ पांच करोड़ की रंगदारी मांगने का केस दर्ज कराया गया था। इस मामले में केस दर्ज होने के बाद से लेकर साल 2022 तक चिन्मयानंद एक भी बार कोर्ट में पेशी पर नहीं गए। इसी वजह से कोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था।
बीजेपी सरकार में केस वापसी की हुई थी पहल
साल 2017 में भाजपा सरकार बनने के बाद बीजेपी ने केस को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू किया था। लेकिन कोर्ट ने लोकहित से मामला जुड़ा होने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि शाहजहांपुर के स्वामी शुकदेवानंद विधि महाविद्यालय में पढ़ने वाली एलएलएम की छात्रा ने एक वीडियो में स्वामी चिन्मयानंद पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। इस कॉलेज को स्वामी चिन्मयानंद का ट्रस्ट चलाता है।
Created On :   15 Dec 2022 10:41 PM IST