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तीन आदतन अपराधियों को किया 03 माह के लिए जिला बदर
डिजिटल डेस्क, भिण्ड। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार सिंह के प्रस्ताव पर 03 आदतन अपराधियों को तीन माह तक जिला बदर किया है। इन आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है। जिन तीन आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है, उनमें अंकित भदौरिया पुत्र स्व.भगवान सिंह भदौरिया निवासी डोंगरपुरा थाना बरोही जिला भिण्ड, कौशल थापक पुत्र रामकिशन थापक उम्र 25 साल निवासी थापक मोहल्ला गोरमी थाना गोरमी जिला भिण्ड एवं डब्बू उर्फ जुगराज सिंह भदौरिया पुत्र भगवान सिंह भदौरिया निवासी डोंगरपुरा थाना बरोही शामिल है। इन आदतन अपराधियों की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला दण्डाधिकारी श्री वीरेन्द्र सिंह रावत ने इन आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला भिण्ड एवं उसके निकटतमी जिले ग्वालियर, मुरैना, दतिया की सीमा से 3 माह की अवधि के लिए बाहर चले जाये तथा बिना पूर्व स्वीकृति के उपरोक्त जिलो की सीमा में प्रवेश न करें।
Created On :   14 Oct 2020 3:09 PM IST