हत्या के प्रयास के आरोप को सात साल का सश्रम कारावास

Seven years rigorous imprisonment for attempt to murder
हत्या के प्रयास के आरोप को सात साल का सश्रम कारावास
कटनी हत्या के प्रयास के आरोप को सात साल का सश्रम कारावास

 डिजिटल डेस्क , कटनी।  थाना बरही थाना क्षेत्र के नदावन में हुए हत्या के प्रयास के प्रकरण में प्रधान सत्र न्यायाधीश ने आरोपी राकेश चौधरी पिता रामरतन चौधरी (26) निवासी ग्राम नंदावन  7 वर्ष के  सश्रम कारावास एवं सौ रुपये के जुर्माना से दंडित किया गया। अभियोजन के अनुसार  21/11/2018  की  शाम लगभग 6. 00 बजे फरियादी कृष्ण कुमार पांडे अपने पुत्र  अरविंद पांडे केसाथ खेत से घर वापस आ रहा था। फरयादी जैसे ही बेड़ीलाल भूमिया के घर के सामने पहुंचा तो  आरोपी राकेश चौधरी हाथ में लोहे की रॉड लिए मिला और 3 दिन पूर्व साईकिल से धक्का लगने की बात को लेकर फरियादी के पुत्र अरविंद पांडे पर लोहे की राड से हमला कर दिया। अरविंद ने राड को रोकने की प्रयास किया जिससे उसकी उंगली फट गई। आरोपी ने फिर दोबारा हत्या करने की नीयत से राड उठाकर आहत के सिर में मारा जिससे आहत का सिर फट कर खून निकलने लगा। आहत अरविंद पांडे जमीन पर गिर गया।  फरियादी पिता ने बीच-बचाव किया तथा गांव के लोग भी आ गए, जिन्हे  देखकर आरोपी राकेश भाग गया।   कृष्ण कुमार पांडे की शिकायत पर बरही  थाना में अंतर्गत धारा 294, 323, 307 भादवि अपराध दर्ज किया गया। मामले में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र   न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामले में अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले लोक अभियोजक  रजनीश सोनी द्वारा की  प्रस्तुत साक्ष्य व तर्कों से सहमत होते हुए प्रधान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्तानुसार दंडित करने का आदेश पारित किया।

Created On :   19 Feb 2022 6:17 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story