शिमला: राज्य में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन

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शिमला: राज्य में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन

डिजिटल डेस्क, शिमला। No. 995/2020-PUB 25th July 2020 राज्य में आवागमन नियमों में आंशिक संशोधन राज्य सरकार के एक प्रवक्ता ने आज यहां जानकारी दी कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में आवागमन से संबंधित जारी आदेशों में आंशिक संशोधन किया गया है। उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी और अभ्यर्थी अपने माता-पिता के साथ प्रतियोगी चयन परीक्षाओं के कारण प्रदेश के भीतर और बाहर आवागमन करना चाहते हैं, उन्हें राज्य में 72 घण्टों के भीतर आवागमन करने की स्थिति में क्वारंटीन नियमों से छूट की सुविधा प्रदान की जा सकती है। परीक्षा प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र को प्रदेश में आने व वापिस आने के लिए वैद्य दस्तावेज माना जाएगा और विद्यार्थियों, अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों को अलग से पंजीकरण करवाने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में परीक्षा के लिए आने की स्थिति में उन्हें हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा पंजीकृत स्थानीय होटलों एवं इकाइयों में ठहरने की अनुमति प्रदान की जाएगी। प्रवक्ता ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात ही बागवानों, कृषकों और ठेकेदारों द्वारा प्रदेश के बाहर से श्रमिकों को लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्वारंटीन अवधि पूरी होने के पश्चात या कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट आने के पश्चात ही कार्य स्थल पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

Created On :   28 July 2020 2:57 PM IST

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