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डिंडौरी में लव जिहाद का केस आरोपी परिवार समेत फरार - कानून बनने के बाद महाकोशल में दर्ज हुआ पहला मामला
डिजिटल डेस्क डिंडौरी । जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण के बाद उससे निकाह करने वाले युवक, उसके माता-पिता, बुआ सहित 5 लोगों के खिलाफ मप्र धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश की धारा 3 व 5 पास्को एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार हैं। संभावना है कि कानून बनने के बाद यह महाकोशल में लव जिहाद का पहला केस है। पुलिस के अनुसार, छिंदवाड़ा के आरोपी युवक ने डिंडौरी की 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण किया, फिर चौपहिया वाहन से उसे नागपुर ले गए। वहां जबरन उससे निकाह कर आरोपी उसे वापस छिंदवाड़ा अपने घर ले गया। गुम नाबालिग लड़की के पिता ने 22 जनवरी 2021 को कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी को कोई अज्ञात व्यक्ति भगा ले गया है। शिकायत पर कोतवाली थाना पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर नाबालिग लड़की की तलाश शुरू की । पुलिस नाबालिग लड़की को लेकर डिंडौरी आ गई। मामले में संलिप्त सभी आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। आरोपित युवक जिला मुख्यालय डिंडौरी की एक कंपनी में काम कर रहा था और उसने एक ड्राइवर के साथ मिलकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने स्वयं लड़की के बयान दर्ज करने के बाद उसके कोर्ट में भी बयान कराए। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद नाबालिग का निकाह कराने वाले काजी पर भी मामला दर्ज किया जाएगा।
इनका कहना है
जिले की एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे ले जाकर जबरन निकाह कराने का मामला सामने आया है। आरोपित युवक सहित उसके माता पिता, बुआ और ड्राइवर पर अपहरण कर दुष्कर्म सहित पास्को एक्ट का मामला दर्ज किया गया है।
-संजय सिंह, एसपी डिंडोरी
Created On :   6 Feb 2021 2:00 PM IST