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लकड़ी के विवाद पर साथी की हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
डिजिटल डेस्क कटनी। षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने सत्र प्रकरण क्रमांक 66/20 में लकड़ी के विवाद पर अपने ही साथी सम्पत सिह गोंड़ की कुल्हाडी मार करने के आरोपी आरोपी रामबाबू उर्फ अशोक सिंह को धारा 302 भादवि के आरोप मे आजीवन कारावास तथा 200 रुपये के अर्थदण्ड दण्डित किया। प्रकरण में पैरवी विशेष लोक अभियोजक जिला लोक अभियोजन अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा की गई। मामला थाना बरही अंतर्गत ग्राम भिडरा का है।
रुपये मांगने पर हुआ विवाद-
सम्पत सिह गोंड़ अपने खेत कछरहार में टपरिया बनाकर रहता था। यहीं पर आरोपी नदी से बहकर आने वाली लकड़ी को इका करता था और दोनों शराब भी पीते थे। दिनांक 18 और 19 मई की दरमियानी रात आरोपी रामबाबू उर्फ अशोक मृतक सम्पत सिंह गोंड़ के साथ महुआ की कच्ची शराब पीया और खाना खाया था। इसी दौरान आरोपी ने सम्पत सिंह से इका की गई लकड़ी के पैसे की मांग की। सम्पत सिंह के पैसे देने से मना करने पर आरोपी रामबाबू उर्फ अशोक सिंह गोंड़ ने खटिया के किनारे रखी कुल्हाड़ी से सम्पतसिंह के सिर, चेहरे और कान में लगातार प्रहार किए और चेहरे पर सिलबट्टे का लोढ़ा पटक कर सम्पत सिंह की हत्या कर दी।
नहीं था चश्मदीद, साक्ष्यों पर निर्णय-
सुबह मृतक की पत्नी नानबाई जब कछरहार पहुंची तो उसके द्वारा सम्पत सिंह गोंड़ की लाश खून से लथपथ जमीन पर देखी गई। मृतक का पुत्र रामकिशोर खबर लगने पर घटना स्थल पहुंचा जिसके द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। जिस पर से थाना बरही में धारा 302 भादवि का अपराध कायम कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। मामले की खास बात यह थी कि आरोपी द्वारा अपने ऊपर से संदेह हटाने के लिये यह खबर उड़ाई गई कि सम्पत सिंह को बाघ खा लिया है। पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी गिरफ्तार किया तो उसने अपना अपराध स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, खून से सने कपड़े बरामद किए। प्रकरण में कोई चक्षुसाक्षी नहीं था किंतु प्रकरण में परिस्थितिजन्य साक्ष्य को प्रमाणित पाते हुए विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी रामबाबू उर्फ अशोक सिंह को दोषी पाते हुए उपरोक्तानुसार दंडित किया।
हत्या के प्रयास में उम्रकैद की सजा-
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम ने अनुसूचित जनजाति के युवक संजय गोंटिया की चाकू मारकर हत्या के प्रयास के आरोपी सोनू उर्फ राकेश रैकवार (21) निवासी छैघरा मझगवां को आजीवन कारावास एवं चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया। प्रकरण में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक जियालाल चौधरी ने पैरवी की।मामला बड़वारा थाना क्षेत्र के ग्राम छैघरा मझगवां का है। विशेष लोक अभियोजक के अनुसार घटना दिनांक 25/8/2018 को पेड़ के नीचे ताश के पत्तों का खेल हो रहा था। उसी दौरान संजय गोंटिया ने ताश का खेल बंद करने कहा। जिस पर आरोपी सोनू उर्फ राकेश रैकवार ने संजय गोंटिया के साथ जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुऐ पेट में चाकू मार दिया। घायल संजय गोंटिया की शिकायत पर बड़वारा थाना में विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी सोनू उर्फ राकेश रैकवार को एससी-एसटी एक्ट में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास, धारा 307 में सात वर्ष के सश्रम कारावास एवं विभिन्न धाराओं में चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश पारित किया।
Created On :   28 Jan 2022 2:30 PM IST