कोरिया : कलेक्टर श्री राठौर ने एसओपी एवं शर्तों के अधीन सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स से फिल्म प्रदर्शन की 20 अक्टूबर से दी अनुमति
डिजिटल डेस्क, कोरिया। 19 अक्टूबर 2020 कलेक्टर श्री एसएन राठौर द्वारा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी मानक प्रचालन के अनुसार जिले में सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्म प्रदर्शनी गतिविधियों की अनुमति 20 अक्टूबर से निम्नाकिंत मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) एवं शर्तो के अधीन दी जाती है। कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में उक्त गतिविधिया बंद रहेगी, 65 वर्ष के अधिक आयु के व्यक्ति, अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे घर पर ही रहने की सलाह दी जाती है। तद्नुसार सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के प्रबंधक व्यक्तियों को सलाह देगें। जहां तक संभव हो कम से कम 6 फीट की सामाजिक दूरी का पालन किया जावे। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जावे। प्रवेश और निकास बिन्दुओं के साथ-साथ परिसर के भीतर सामान्य क्षेत्रों में हैण्ड सैनिटाईजर (अधिमानतः टच-फ्री-मोड) की उपलब्धता सुनिश्चिित करना होगा। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैण्ड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकंड के लिये) करना अनिवार्य होगा। श्वसन शिष्टाचार का सख्ती से पालन किया जाए, खांसते या छीकते समय टिशु पेपर, रूमाल, कोहनी का उपयोग किया जाए तथा टिशु पेपर को ठीक से निपटान, डिस्ट्राय किया जाए। स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य और जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना, थूकना सख्त प्रतिबंधित रहेगा, सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप इंस्टाल कर उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रवेश एवं निकास द्वार- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स के प्रवेश द्वारा पर सेनिटाईजर डिस्पेंसर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स में केवल अलक्षण वाले व्यक्तियों को प्रवेश हेतु अनुमति दी जावें। हैण्ड सैनिटाईजर सभी प्रवेश द्वारा एवं कार्य क्षेत्रों में उपलब्ध कराना होगा। आॅडिटोरियम और परिसर में दर्शकों के प्रवेश और निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा, सर्कल, निशान लगायी जावें। आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जावें। प्रवेश हेतु कतार में खड़े होने वाले व्यक्तियों के माध्यम न्यूनतम 6 फीट की सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जावें, भीड़ से बचने के लिए बाहर निकलने को पंिक्तबद्व तरीके से सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किया जाएग। एक स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल पंक्तिबद्व वार और दर्शकों के बाहर निकलने को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाए। पर्याप्त समय अंतराल पंक्तिबद्व वार और दर्शकोकं के बाहर निकलनें को सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाए। बैठने की व्यवस्था- सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स का अधिभोग उनकी कुल बैठने की क्षमता का 50 प्रतिशत से अधिक नही होगी। सिनेमाघर, थिएटर, मल्टीप्लेक्स आॅडिटोरियम के भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे। एक माॅडल बैठने की व्यवस्था अनुलग्नक-1 में संलग्न है। सीटंे जो बैठने के लिए प्रयुक्त नही जाएगी को बुकिंग के दौरान (आॅनलाईन बुकिंग और काउन्टर बिक्री के लिए) चिन्हित किया जाएगा। भौतिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देश- परिसर और परिसर के बाहर पार्किग स्थल में विधिवत भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सुनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की संख्या को प्रतिबंधित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो। मध्यांतर के दौरान लाॅबी में वाॅशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किये जायें। मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिए दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए। आॅडिटोरियम की अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक कंपित तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिए लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए, जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकें। मल्टीप्लेक्स में शो टाइमिंग- भीड़ से बचने के लिए कई स्क्रीन के लिए अलग-अलग शो समय का पालन किया जाए। किसी भी स्øीन पर शो का प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि और समाप्ति समय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्øीन पर प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओवरलैप न हो। बुकिंग और भुगतान- आॅनलाइन बुकिंग, ई-वालेट का उपयोग, क्यूआर कोड स्कैनर आ%E
Created On :   20 Oct 2020 2:36 PM IST