कोण्डागांव : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिए भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
कोण्डागांव : देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के अस्थाई संरक्षण के लिए भावी अभिभावकों से आवेदन आमंत्रित

डिजिटल डेस्क, कोण्डागांव।, 21 जनवरी 2021 कार्यालय कलेक्टर (जिला बाल संरक्षण इकाई) से जारी विज्ञप्ति अनुसार जिले मे संचालित किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 41 के अंतर्गत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं मे निवासरत देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों की किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 44 तथा मॉडल गाईड लाइन फॉर फॉस्टर केयर 2016 के प्रावधानानुसार अस्थाई संरक्षण में दिये जाने हेतु फॉस्टर केयर में भारतीय दम्पत्तियों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। फॉस्टर केयर परिवार का दायित्व होगा कि वह बालक को समुचित भोजन, वस्त्र, आश्रय, शिक्षा, उच्च शिक्षा, देखभाल एवं संरक्षण, आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की चिकित्सा, उपचार, आयु एवं रूचि अनुसार व्यवसायिक प्रशिक्षण, बालक के विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति बालक की शोषण, दुर्व्यवहार, हानि, उपेक्षा से सुरक्षा तथा बालक एवं उसके जैविक परिवार की निजता का सम्मान करेंगे। इसके साथ ही फॉस्टर केयर मार्गदर्शिका 2016 मे उललेखित सभी दायित्व एवं शर्तों तथा बालक कल्याण समिति एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। ऐसे भारतीय दम्पत्ति जो देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों को अस्थाई रूप से संरक्षण में लेना चाहते हैं, वे कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, महिला एवं बाल विकास विभाग कोण्डागांव में संपर्क कर निर्धारित प्रपत्र में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात उक्त अधिनियम एवं गाईड लाइन के प्रकाश मे गृह अध्ययन प्रतिवेदन तथा स्पान्सरशिप एवं फॉस्टर केयर अनुमोदन समिति की अनुशंसा के आधार पर जिले की बाल कल्याण समिति द्वारा देखरेख एवं संरक्षण हेतु बालक, संबंधित दम्पत्ति को फॉस्टर केयर मे दिया जा सकेगा।

Created On :   21 Jan 2021 3:06 PM IST

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story