हाईकोर्ट: दाल व्यापारी को देने होंगे 69 लाख, नियम विरूद्ध दूसरे प्रदेश मंगाई थी राहर दाल

District Mineral Fund is not being used in Gadchiroli!
गड़चिरोली में जिला खनिज निधि का नहीं हो रहा कोई उपयाेग!
हाईकोर्ट: दाल व्यापारी को देने होंगे 69 लाख, नियम विरूद्ध दूसरे प्रदेश मंगाई थी राहर दाल

डिजिटल डेस्क, कटनी। नियम विरुद्ध तरीके से प्रदेश के बाहर से राहर दाल का आयात करने के मामले में मंडी बोर्ड द्वारा लगाई गई पैनाल्टी पर दाल कारोबारी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। मंडी बोर्ड की कार्यवाही को हाईकोर्ट द्वारा उचित ठहराए जाने के निर्णय के बाद कृषि उपज मंडी कटनी ने मे.शारदा दाल मिल पुरैनी के संचालक भारत गुप्ता से 31 लाख, 37499 रुपये दांडिक शुल्क एवं 37 लाख, 64999 रुपये ब्याज इस तरह कुल 69 लाख, 65248 रुपये की वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है। उक्त राशि वसूल करने मंडी सचिव ने तहसीलदार कटनी को पत्र लिखकर आरआरसी जारी कराने का अनुरोध किया है।

छह साल पहले पकड़ी थी गड़बड़ी

कृषि उपज मंडी समिति कटनी के सचिव द्वारा जारी आदेश के अनुसार मे.शारदा दाल मिल पुरैनी कटनी के विरुद्ध मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा की गई जांच में वर्ष 2011-12 में 978.13 क्विंटल राहर एवं वर्ष 2012-13 में 7410 क्विंटल राहर प्रदेश के बाहर से क्रय कर मंडी क्षेत्र कटनी में लाया जाना एवं मंडी/ निराश्रित शुल्क जमा नहीं किया जाना पाया गया। मंडी में प्रसंस्करणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी न होने कारण मप्र शासन द्वारा उपरोक्त फर्म निर्धारित मापदंडों के अनुसार मंडी शुल्क में छूट की पात्रता नहीं रखती। जांच में दोषी पाए जाने पर मंडी प्रशासन ने दांडिक राशि मंडी शुल्क 3137499 रुपये एवं निराश्रित शुल्क 62750 रुपये अधिरोपित कर उक्त राशि ब्याज सहित जमा करने नोटिस जारी किए। जिस पर फर्म ने उच्च न्यायालय जबलपुर में याचिका दायर की। उच्च न्यायालय ने याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी 18143/2015   एवं डब्ल्यूपी/6220/2017 ने मंडी समिति के पक्ष में निर्णय दिया। मंडी सचिव ने तहसीलदार कटनी को पत्र लिखकर मे.शारदा दाल मिल पुरैनी कटनी से भू राजस्व की भांति चल-अचल संपत्ति से वसूली कराए जाने का अनुरोध किया है।

इनका कहना है

मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल द्वारा की गई जांच में मे. शारदा दाल मिल पुरैनी द्वारा प्रदेश के बाहर से दाल मंगाने की पुष्टि होने पर दांडिक राशि मंडी शुल्क 3137499 रुपये एवं निराश्रित शुल्क 62750 रुपये अधिरोपित कर उक्त राशि ब्याज सहित जमा करने नोटिस जारी किए थे। मिल संचालक ने हाईकोर्ट जबलपुर में याचिकाएं दायर की थीं। हाईकोर्ट जबलपुर ने कृषि उपज मंडी कटनी के पक्ष में निर्णया पारित किया। जिस पर मिल संचालक भारत गुप्ता की चल-अचल संपत्ति से दांडिक शुल्क एवं ब्याज सहित 69 लाख 65248
रुपये की वसूली के लिए आरआरसी जारी कराने तहसीलदार को पत्र लिखा है। - पीयूष शर्मा, सचिव कृषि उपज मंडी कटनी

Created On :   18 July 2019 11:01 PM IST

Tags

और पढ़ेंकम पढ़ें
Next Story