चिटफंड मामले में हाईकोर्ट की दो-टूक, पहले पैसे जमा करो फिर मिलेगी जमानत

High court bluntly in chit fund case, first deposit money and then you will get bail
चिटफंड मामले में हाईकोर्ट की दो-टूक, पहले पैसे जमा करो फिर मिलेगी जमानत
 कटनी चिटफंड मामले में हाईकोर्ट की दो-टूक, पहले पैसे जमा करो फिर मिलेगी जमानत

डिजिटल डेस्क, कटनी उमरियापान में हुए चिटफंड मामले में हाईकोर्ट ने संबंधितों को दो-टूक फैसला सुनाया है। लोगों का पैसा जमा करो, फिर मिलेगा जमानत का लाभ। मिली जानकारी के मुताबिक उमरियापान में शिखर सहकारी साख समीति के नाम से चिटफंड कंपनी संचालित थी। इस कंपनी में लोगों ने विश्वास के आधार पर अपनी राशि जमा की थी। कंपनी ने इस जमा हुई राशि में निर्धारित किये गये नियमों के मुताबिक कंपनी का संचालन नहीं किया। मालुम हो कि 14 दिसंबर को कंपनी के संचालक कैशियर और दो एजेंटों को जेल भेज दिया गया। इस कंपनी में उमरियापान और आसपास अंचलों के कई लोगों की राशि फंसी हुई है। कंपनी प्रबंधन से ऐसे पीडि़त जनों ने राशि वापसी संबंधी चर्चा की। कंपनी के ही बनाये गये नियमों से प्रबंधन पलट गया। जमा पूंजी गंवा बैठे लोग आर्थिक विसंगतियों से जूझते रहे। इस चिटफंड कंपनी में संचालक नरेंद्र पौराणिक, कैशियर मनीष पौराणिक के अलावा एजेंट अंशुल चौरसिया और मुकेश चौरसिया के द्वारा उमरियापान सहित आसपास ग्रामीण अंचलों में कारोबार को फैलाया गया था जिसमें जनता का हित तो नहीं हुआ।

Created On :   19 Feb 2022 6:08 PM IST

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