भवन अनुज्ञा के एबीपीएएस पोर्टल से निगम के अधिकारियों ने बनाई दूरी

Corporation officials made distance from the ABPAS portal of building permission
भवन अनुज्ञा के एबीपीएएस पोर्टल से निगम के अधिकारियों ने बनाई दूरी
कटनी भवन अनुज्ञा के एबीपीएएस पोर्टल से निगम के अधिकारियों ने बनाई दूरी

डिजिटल डेस्क, कटनी । भवन अनुज्ञा आवेदन एवं स्वीकृति के लिए नगरीय प्रशासन विभाग ने जिस एबीपीएएस पोर्टल को तैयार किया, नगर निगम कटनी के अफसरों ने उसी से दूरी बना रखी है। नगरीय प्रशासन विभाग भोपाल की सख्ती के बाद  निगमायुक्त ने जब पोर्टल दर्ज आवेदनों की स्थिति देखी तब भवन अनुज्ञा शाखा के अधिकारी-कर्मचारियों की क्लास लगाई। बताया जाता है कि एबीपीएएस पोर्टल में भवन अनुज्ञा के एक हजार आवेदन पेंडिंग है। वहीं ऑफ लाइन आवेदनों की संख्या भी काफी है। निगमायुक्त सत्येन्द्र सिंह धाकरे ने एबीपीएएस पोर्टल पर प्रस्तुत होने वाले आवेदनों को विधिवत परीक्षण नहीं किए जाने, ऑनलाइन तथा निकाय में प्राप्त होने वाले कुल आवेदनों की संख्या के अनुपात में कम भवन अनुज्ञा जारी होने पर जमकर फटकार लगाई। निगमायुक्त ने आवेदनों का त्वरित निराकरण हेतु कार्यपालन यंत्री नगर निगम ने निगम के समस्त अनुज्ञप्तिधारी वास्तुविद, संरचना इंजीनियर, इंजीनियर,  सुपरवाइजर को निर्देश दिए हैं।
नियम विरुद्ध आवेदन करें निरस्त
निगमायुक्त  ने ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की पूर्व प्रस्तुत प्रकरण वैध कॉलोनी क्षेत्र का  होने, भूमि विकास नियम 2012 एवं कटनी विकास योजना 2021 के प्रावधानों के अनुरूप ही पार्किंग क्षेत्र, खुले  पाश्र्व क्षेत्र का विवरण आवेदन में प्रस्तावित करने, विभाग द्वारा अंकित टीप एवं निराकरण विवरण के साथ ही आवेदन फिर से  प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही  बिना अनुमति निर्माणों के प्रशमन हेतु प्रस्तुत आवेदन मध्यप्रदेश नगर निगम अधिनियम 1956 की धारा 308-क के तहत प्रश्न योग्य होने एवं आवेदनों में आवश्यक स्वामित्व दस्तावेज, शपथ पत्र, आवश्यक अनापत्तियो, लेआउट, विकास अनुज्ञा आदि संलग्न करने के आवेदन प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।  नियमों के उल्लंघन पर संबंधित को जारी अनुज्ञप्ति, पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देशित किया।

Created On :   26 Aug 2022 5:10 PM IST

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