- Home
- /
- राज्य
- /
- मध्य प्रदेश
- /
- देवास
- /
- देवास: कलेक्टर शुक्ला ने देवास शहर...
देवास: कलेक्टर शुक्ला ने देवास शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी विक्रय के लिए जारी किए आदेश
डिजिटल डेस्क, देवास। देवास कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने प्रत्येक वर्ष की भांति आगामी दीपावली 2020 के परिप्रेक्ष्य में देवास शहर एवं जिले के अन्य अनुभागों के अंतर्गत आतिशबाजी विक्रय के लिए आदेश जारी किए है। कलेक्टर श्री शुक्ला ने आदेश दिए है कि इस वर्ष आतिशबाजी के अस्थाई अनुज्ञप्तिधारियों के पटाखा विक्रय अनुज्ञप्तियां 25 अक्टूबर से 25 नवम्बर 2020 तक नवीनीकृत की जाएगी। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 112 के नियम ( तीन ) अनुसार अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने-अपने अनुभाग में पूर्व प्रचलित लायसेंस का नवीनीकरण करने हेतु अधिकृत होंगे। देवास शहर हेतु अनुविभागीय दण्डाधिकारी देवास, आयुक्त, नगर पालिक निगम देवास, नगर पुलिस अधीक्षक, देवास तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग द्वारा अस्थाई दुकान हेतु सुरक्षित स्थान का चयन कर इस कार्यालय से ले-आउट स्वीकृत कराने की कार्यवाही की जावेगी। इसी तरह अनुभाग अंतर्गत आतिशबाजी की दुकान लगाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस ) तथा अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाकर कलेक्टर कार्यालय से ले-आउट का अनुमोदन करवाया जाएगा। ले-आउट स्वीकृति का कार्य दिनांक 05 नवम्बर 2020 तक पूर्ण हो जाना चाहिए। तैयार व स्वीकृत ले-आउट अनुसार दुकान आवंटन का कार्य आवश्यक प्रकिया निर्धारित कर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जावेगा। आतिशबाजी के भण्डारण एवं विक्रय हेतु तैयार शेड ( दुकानें ) की आपसी दूरी में कम से कम 03 मीटर दूरी होगी तथा दुकानें अग्निरोधी सामग्री/ लोहे की चद्दरों से निर्मित किये जावेंगे। आतिशबाजी भण्डारण-विक्रय हेतु निर्मित शेड़ ( दुकाने ) एक दूसरे के आमने-सामने नहीं होंगे। आतिशबाजी विक्रय हेतु तैयार शेड़ में अथवा शेडों की सुरक्षा हेतु निर्धारित दुकानों की आपसी 3 मीटर की दूरी में तेल से जलने वाले लैंपो, गैर लैंपो या खुली बत्तियों या कपड़े का उपयोग से नहीं किया जावेगा। शेड़ में प्रकाश व्यवस्था सुरक्षित तकनीकी मापदण्ड अनुसार की जावेगी। प्रकाश व्यवस्था का आपरेटिंग सिस्टम पूर्णतः सुरक्षित होना चाहिए। आतिशबाजी विक्रय हेतु अस्थाई दुकानों का निर्माण अग्निराधी सामग्री व तकनीकी अधिकारी की देखरेख व नियंत्रण में किया जावेगा। लकड़ी रेक एवं कपड़े के शामियानों का उपयोग नहीं किया जाएगा। एक समूह में 50 से अधिक दुकानें अनुज्ञात नहीं की जावेगी। नाबालिग बच्चों को आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जावेगा। लायसेंस नवीनीकरण किये बिना आतिशबाजी का विक्रय नहीं किया जावेगा। निर्मित अस्थाई दुकानों के बीच दो दुकानों की आपसी सुरक्षा हेतु निर्धारित 3 मीटर की गेप ( दूरी ) में आतिशबाजी का भण्डारण नहीं किया जावेगा। विक्रय स्थल पर आतिशबाजी का प्रदर्शन अनुज्ञात नहीं किया जावेगा। प्रत्येक लायसेंसधारी द्वारा दुकान के सामने अग्नि सुरक्षा हेतु बालू एवं पानी में भरी बाल्टियां रखी जावेंगी। आतिशबाजी के विक्रय हेतु निर्धारित परिसर में 24 घंटे फायर बिग्रेड की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। आतिशबाजी अग्निरोधी सामग्री से बने शेड में ही रखी जाएगी और इस तरह सुरक्षित होगी कि कोई अप्राधिकृत व्यक्ति उस तक न पहुंच सकें। कोई भी थोक या खेरची लायसेंसी शहरी/ आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विकय नहीं करेगा। शहरी क्षेत्र में दुकान होने की स्थिति में थोक विकेता एक-एक सेंपल रखकर केवल आर्डर प्राप्त कर सकेंगे। आतिशबाजी का विक्रय और डिलेवरी गोडाउन से की जावेगी। इस दौरान अग्नि दुर्घटना से बचाव के सभी उपाय सुनिश्चित करना होगा। थोक विक्रेता फुटकर विकेता को उनका लायसेंस देखकर ही आतिशबाजी विक्रय करेंगे। संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/ अनुविभागीय अधिकारी ( पुलिस )/ सी.एस.पी. सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में शहर के मध्य/ आबादी क्षेत्र में आतिशबाजी का विक्रय/ भण्डारण न किया जावें। इस हेतु लगातार सर्चिंग की जावें। निर्धारित स्थान से अन्य स्थान अर्थात शहरी क्षेत्र में कोई व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आतिशबाजी का विक्रय करता पाया जाता है तो संबंधित थाना प्रभारी द्वारा उसके विरूद्ध तत्काल कार्यवाही की जावेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारी तत्काल संयुक्त रूप से अपने-अपने अनुभाग क्षेत्र के आतिशबाजी के अस्थाई विक्रेताओं की संयुक्त बैठक बुलाकर नियम निर्देशों से अवगत कराएगें। विस्फोटक नियम 2008 के नियम 84 के प्रावधानों एवं अतिशबाजी के सुरक्षित भण्डारण, विक्रय एवं संचालन संबंधित निर्देशों का पालन कराने हेतु।
Created On :   24 Oct 2020 2:54 PM IST