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करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने वाले आरोपियों को विदेश जाने की सशर्त मंजूरी
डिजिटल डेस्क,सिंगरौली(वैढन)। सीजेएम अदालत समक्ष फरेब के आरोपियों द्वारा किये गये आवेदन पर सीजेएम सुधीर सिंह ठाकुर की अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि विदेश जाने से पूर्व आरोपियों को सूचना विधिवत देनी होगी। अदालत को इसको हवाला भी बताना होगा। अदालत ने धारा-420, 467, 468, 471 के तहत आरोपित संजय जयंती लाल गांधी निवासी मंजुल बकरोल बल्लम, विद्यानगर जिला आणन्द गुजरात को अदालत द्वारा जमानत आदेश में निहित शर्त आवेदक, आरोपीगण न्यायालय की अनुमति के बिना भारत के बाहर नहीं जाएंगे को वापस लेने अथवा हराने के लिए अदालत समक्ष जरिए अधिवक्ता आवेदन किया गया था। जिस पर सीजेएम अदालत ने उपरोक्त आदेश दिये। गौरतलब है कि एनसीएल में सीबीआई रेड के दौरान यह मामला उजागर हुआ था कि बुल्कान इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के डायरेक्टर और उक्त कंपनी द्वारा कूटरचित दस्तावेज के जरीए एनसीएल में उपकरण सप्लाई का ठेका हथिया लिया था। जिस पर सीबीआई द्वारा आरोपियों के विरूद्ध मोरवा थाना में रिपोर्ट की गई थी। आरोपियों द्वारा न्यायालय में समर्पण कर दिया था। वहीं एडीजे न्यायालय में आरोपियों को सशर्त जमानत मिल सकी थी। आरोपी द्वारा अदालत द्वारा नियत शर्त के कारण भारत से बाहर विदेश नहीं जा पा रहे हैं। आरोपियों द्वारा कंपनी के विदेशों में चल रहे करोड़ों के निर्यात कारोबार प्रभावित होने का भी हवाला देते हुए जमानत की शर्त क्रमांक-5 हटाने बावत सीजेएम अदालत समक्ष आवेदन किया गया था।
मोटर पम्प चोरी का आरोपी गिरफ्तार
वैढन थाना पुलिस ने सियाराम साहू पिता रामगोविन्द साहू निवासी बिलौंजी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मोटर पम्प चोरी करने वाले आरोपी को पकड़ लिया है। आरोपी युवक को सीसीटीवी फुटेज के जरिये संदेही होने पर छानबीन पर झखरावल थाना जियावन निवासी विकास द्विवेदी पिता विष्णु प्रसाद द्विवेदी को पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी ने सबमर्सिबल पम्प कीमती लगभग 12500/ के साथ आईपीसी की धारा 457,380 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया है। रविवार को घटना की रिपोर्ट दर्ज करायी गई थी जिसे त्वरित संज्ञान में लेते हुए कोतवाली प्रभारी अरूण कुमार पांडेय ने कार्रवाई की है।
Created On :   23 July 2019 1:18 PM IST