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पशु क्रूरता निवारण अधिनियम अंतर्गत भोपाल निवासी अशोक शर्मा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी 1 दिसम्बर को उपस्थित होकर देना होगा प्रतिउत्तर
डिजिटल डेस्क, हरदा। अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी जिला हरदा श्री जे.पी. सैयाम ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हरदा का पत्र दिनांक 07 जुलाई 2018 से थाना हरदा के अपराध क्रमांक 302/2018 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11 (घ), म.प्र. गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6 तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अंतर्गत, थाना हरदा के पत्र दिनांक 09 अप्रैल 2018 के संदर्भ में प्राप्त हुआ कि अशोक शर्मा आत्मज भजनलाल शर्मा, कल्याण नगर विदिशा रोड़, मकान नं. 1797 निशातपुरा भोपाल द्वारा इछावर से खण्डवा ले जाते समय ग्राम कड़ौला में वाहन सहित 22 नग केड़े बैल जप्त किये गये। अशोक शर्मा के पास से 22 नग केड़े (बैल) मवेशियों को गौवंश वध करने के लिये आयशर ट्रक क्रमांक एमपी 09 जीई 5984 में ठूँस ठूँस कर भरकर तथा उनके पैरों में रस्सी से बांध कर इछावर से खण्डवा काटने के लिये ले जाया जा रहा था। जिसे ग्राम कड़ौला के पास 22 नग केड़े (बैल) वाहन सहित जप्त किये गये है। उन्होने संबंधित अशोक शर्मा आत्मज भजनलाल शर्मा को सूचित किया है अपराध क्रमांक 271/2018 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(घ) एवं म.प्र. गौवंश प्रतिशेध अधिनियम 2004 धारा 4, 6 तथा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 के अंतर्गत थाना हरदा में आपसे जप्त शुदा 22 नग केड़े (बैलो) को गौशाला बैरागढ़ हरदा समिति में सुरक्षार्थ रखा गया तथा जप्तशुदा वाहन परमिट में उल्लेखित शर्तो का उल्लंघन है अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किये जाने से उक्त वाहन क्यों न राजसात किया जावे। पत्र प्राप्ति पश्चात इस न्यायालय में नियत तिथि 01 दिसम्बर 2020 को दोपहर 2 बजे स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रति उत्तर प्रस्तुत करें। अनुपस्थिति की दशा में संबंधित के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी।
Created On :   2 Nov 2020 3:07 PM IST