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अलीराजपुर: कलेक्टर सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित
डिजिटल डेस्क, अलीराजपुर। अलीराजपुर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती सुरभि गुप्ता की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक का आयोजन पुलिस कंट्रोल रूम अलीराजपुर पर हुआ। बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री विपुल श्रीवास्तव, एसडीएम श्रीमती लक्ष्मी गामड, एसडीओपी श्री धीरज बब्बर, तहसीलदार श्री केएल तिलवारे सहित अन्य अधिकारीगण विभिन्न समाजों के प्रबुद्धजन एवं गरबा आयोजन समिति प्रतिनिधिगण आदि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर श्रीमती गुप्ता एवं एसपी श्री श्रीवास्तव ने कोविड-19 के संबंध में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाइन तहत प्राप्त दिशा निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। कलेक्टर श्रीमती गुप्ता ने बताया धार्मिक, सामाजिक आयोजन के लिए चल समारोह, जुलूस आदि निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा एवं अन्य धार्मिक आयोजन हेतु पांडाल का आकार 30×45 ( 30 बाय 45 ) फीट नियत रहेगा। उन्होंने बताया प्राप्त दिशा निर्देशानुसार गरबा एवं जुलूस आदि के आयोजन की अनुमति नहीं रहेगी। प्रतिमा स्थापना हेतु आयोजन समिति को अनुमति एवं पूजन कार्यक्रम स्थल पर कोविड -19 के मद्देनजर मास्क, सोशल डिस्टेन्सींग का पालन करना अनिवार्य रहेगा। उन्होंने बताया प्राप्त दिशा निर्देशानुसार प्रतिमा विसर्जन आयोजन समिति द्वारा किया जाएगा। मूर्ति को विसर्जन स्थल पर ले जाने के लिए अधिकतम 10 व्यक्तियों के समूह की अनुमति रहेगी। इसके लिए आयोजन समिति को पृथक से जिला प्रशासन से लिखित अनुमति लेना होगी। उन्होंने बताया कि लाउड स्पीकर बजाने के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का पालन किया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही रावण दहन के पूर्व चल समारोह प्रतिकात्मक होगा। रावण दहन खुले स्थान पर होगा। इसमें भी सोशल डिस्टेन्सींग का पालन कराया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उन्होंने बताया आयोजन स्थलों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में सोशल डिस्टेन्सींग, फेस मास्क एंव सेनेटाइजर का प्रयोग संबंधित दिशा निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। बैठक में समिति सदस्यों ने भी अपने-अपने विचार व्यक्त किये।
Created On :   15 Oct 2020 1:47 PM IST