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अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष का कारावास
डिजिटल डेस्क कटनी। विशेष न्यायालय बालकों का संरक्षण अधिनियम,2012 कटनी द्वारा थाना ढीमरखेडा के जघन्य चिन्हित प्रकरण में अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाते हुये अभियुक्त संदीप कुमार राय को धारा 363 भादवि के अंतर्गत 3-3 वर्ष का एवं धारा 376(3) भादवि के अंतर्गत 20 वर्ष के सश्रम कारावास तथा क्रमश: 10000/- एवं 3000/- रूपये के पृथक-पृथक अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में पैरवी जिला अभियोजन अधिकारी श्री हनुमंत किशोर शर्मा द्वारा एवं उनके मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक(पॉक्सो) सुश्री नविता पिल्लै द्वारा की गई।
घटना संक्षेप में इस तरह से है कि घटना दिनांक 17/03/2019 को अभियोक्त्री अबोध बालिका अपनी सहेली के साथ अपने गांव के मंदिर में प्रसाद लेने गई थी, जहां मंदिर में पुराण का कार्यक्रम था। बालिका अभियोक्त्री जब प्रसाद लेकर अपने घर लौट रही थी तब दोपहर करीब 12:30 बजे सूनसान का फायदा उठाकर आरोपी संदीप राय अभियोक्त्री को 50/- का नोट दिखाकर अपने साथ चलने के लिये कहा। अभियोक्त्री के मना करने पर उसे जबरदस्ती गोद में उठाकर पास ही के कुठरिया(कच्चा घर) में ले गया और उसके साथ दुषकर्म किया। अभियोक्त्री के चिल्लाने पर अपने हाथ से उसका मुंह दबा दिया। गांव के व्यक्ति के आने पर आरोपी से भाग गया। घटना की जानकारी अभियोक्?त्री के भाई को लगने पर उसने अपने घर जाकर उक्त घटना की जानकारी अपनी मां और बहिन को बताया। अभियोक्त्री काफी डरी हुई थी और घटना की रिपोर्ट थाना ढीमरखेडा में आरोपी के विरूद्ध उसी दिन दर्ज करायी गयी। रिपोर्ट पर से थाना ढीमरखेडा के अपराध क्रमांक 88/2019 धारा 363,376(3) भादवि एवं धारा 3/4 पॉक्सो का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया। प्रकरण में साक्षियों के कथन एवं वैज्ञानिक सबूत के आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा आरोपी को अबोध बालिका को वैध पूर्ण संरक्षण से हटा कर व्यूपहरण करने एवं अबोध बालिका के साथ दुष्कर्म करने का अपराध प्रमाणित पाया तथा ऐसे जघन्य अपराध के विरूद्ध समाज में उदाहरण प्रस्तुत करने और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने विषयक अभियोजन के तर्क से सहमति जताते हुये आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं जुर्माना से दण्डित किया गया।
Created On :   23 Sept 2021 2:32 PM IST