New Delhi News: भीमा कोरेगांव मामले में गाडलिंग और जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित

भीमा कोरेगांव मामले में गाडलिंग और जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
  • सुरेंद्र गाडलिंग और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
  • दो मामलों पर सुनवाई स्थगित

New Delhi News : सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंधित माओवादी समूहों के साथ कथित संबंधों के आरोपों से जुड़े भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार अधिवक्ता सुरेंद्र गाडलिंग और सामाजिक कार्यकर्ता ज्योति जगताप की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी । इसके अलावा कोर्ट ने सह आरोपी महेश राउत को दी गई जमानत के खिलाफ राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की अपील को भी स्थगित कर दिया।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने गुरुवार को दोनों मामलों पर सुनवाई स्थगित कर दी। गाडलिंग की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद ग्रोवर ने इस बात से इंकार किया कि उनका मुवक्किल मुकदमे में विलंब कर रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड पेश करने के पीठ से समय देने की मांग की। वहीं, जगताप और राउत की ओर से कोर्ट के समक्ष पेश अधिवक्ता अधिवक्ता मिहिर देसाई ने पीठ से मामले की सुनवाई जल्द से जल्द करने का अनुरोध किया।

महेश राउत को मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू पीठ के समक्ष पेश हुए। उन्होंने राउत की जमानत पर रोक लगाने की मांग की। राजू ने अपनी दलील में कहा कि राउत को जमानत देने संबंधी बंबई हाई कोर्ट का आदेश त्रुटिपूर्ण था, लेकिन कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने की बात कही। इसके साथ ही सुनवाई स्थगित कर दी गई।

Created On :   6 Feb 2025 8:56 PM IST

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