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पॉक्सो एक्ट: नाबालिग का अपहरण कर बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा
डिजिटल डेस्क, भोपाल। भोपाल की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में आरोपी को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि सोमवार को रश्मि मिश्रा ने विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट में दुष्कर्म करने वाले आरोपी सीताराम को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं 5/6 पॉक्सो एक्ट मे 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366-ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर ने पैरवी की है।
घटना सन 2018 की है पुलिस थाने में रिपोर्ट करते हुए पिता ने बताया कि मेरी लड़की करीब 3 दिन पहले उसकी मौसी के घर गई थी। साडू भाई ने बताया कि वह यहां से तुम्हारे घर के लिये निकल गई, लेकिन वह घर नहीं पहुंची। फोन करने पर नंबर बंद आ रहा था। सब जगह तलाश करने के बाद भी नाबालिग नहीं मिली। रिपोर्ट में फरियादी व उसके मोसा ने बताया कि नाबालिग लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसला कर अपहरण कर ले जाना बताया।
एक महीने बाद अभियोक्त्री अपने माता पिता के साथ थाने आई और उसने बताया कि वह घर आने के लिए करोंद चौराहे पर खडी थी तभी आरोपी सीताराम का फोन आया और उसने कहा कि तुम वहीं रूको मैं वहां आता हूं और वहां आरोपी सीताराम आया और अपने मामा के घर घुमाने का बोल कर अपनी दीदी के गांव ले गया और वहां 5-6 दिन तक रखा जहां पर उसने मेरे साथ कई बार गलत काम किया था फिर उसके बाद सीताराम मुझे उसके मामा के लडके के घर भोपाल लेकर आ गया था और वहां भी 5-6 दिन रखकर गलत काम किया था और मुझे कहीं जाने नहीं दे रहा था। अभियोक्त्री ने बताया कि सीताराम अपना फोन घर पर भूल गया था तो मैंने अपने पापा को फोन लगाया था और पूरी बात बताई थी तो फिर मेरे पापा ने कहा कि तु शॉपिंग करने के बहाने उसके साथ करोंद आ जाना फिर मैं सीताराम के साथ करोंद चौराहे शॉपिंग करने के बहाने से आई जहां मेरे मम्मीे पापा आ गये थे और वौ मुझे थाने लेकर आ गये थे।
Created On :   12 March 2024 1:45 PM IST