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भोपाल: नाबालिग से दुराचार करने वाले को आजीवन कारावास
- आरोपी को धारा 366ए भादवि एवं 3/4 दोषी पाते हुये आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास
- नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को कोर्ट ने दोषी करार दिया
डिजिटल डेस्क, भोपाल। नाबालिग को भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में युवक को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी, भोपाल ने बताया कि शुक्रवार को आरएम भगवती विशेष न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनस मंसूरी को धारा 366ए भादवि एवं 3/4 दोषी पाते हुये आरोपी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित का किया है। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिव्या शुक्ला एवं ज्योति कुजूर द्वारा पैरवी की गई है।
मनोज त्रिपाठी ने बताया कि मामला 23 जून 2021 का भोपाल में रहने वाली नाबालिग के पिता ने थाने शिकायत दर्ज कराई कि वह बिना बताये कहीं घर से चली गई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विवचेना के दौरान अभियोक्त्री को दस्तयाब किया गया। अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसके पापा की पान की दुकान मे सामान लेने आता था तभी से उसकी दोस्ती आरोपी से हो गई थी। वह आरोपी से मोबाईल पर बात कर रही थी तो उसके पापा ने देख लिया था और उसे डांटा था तो अभियोक्त्री ने आरोपी को पापा द्वारा डांटने की बात बताई तो आरोपी ने उससे कहा कि तुम अपने सारे डाक्यूमेंट और कपडे लेकर 10 नंबर मार्केट पर आ जाओं। घरवालों को बिना बताये 10 नंबर मार्केट चली गईं जहां उसे आरोपी उसे पीपुल्स मॉल के पीछे अपने घर ले गया। आरोपी ने रात में बहलाफुसलाकर उसके साथ बलात्कार किया। सुबह अभियोक्त्री को आरोपी ने हबीबगंज स्टेशन पर बैठाकर थोडी देर मे आने का बोलकर वहां से चला गया फिर आरोपी वहां वापस नहीं आया। अभियोक्त्री करीबन 2 दिनों तक आरोपी का इंतजार करती रही, फिर वहां पर किसी व्यक्ति ने उसे स्टेशन घुमने का कारण पूछा और फिर वह अभियोक्त्री को हबीबगंज पुलिस स्टेशन ले गया।
न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को एवं दस्तावेजों एवं वैज्ञानिक साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी अनस मंसूरी को धारा 3/4 पॉक्सो एक्ट मे सश्रम आजीवन कारावास एवं 5000 रू अर्थदण्ड एवं धारा 366ए भादवि मे 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
Created On :   27 April 2024 7:08 PM IST