AGR Case: दूरसंचार विभाग का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, आधी रात तक जमा करें पूरा बकाया

Department of Telecom orders telcos to clear dues by midnight
AGR Case: दूरसंचार विभाग का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, आधी रात तक जमा करें पूरा बकाया
AGR Case: दूरसंचार विभाग का टेलिकॉम कंपनियों को आदेश, आधी रात तक जमा करें पूरा बकाया
हाईलाइट
  • टेलिकॉम कंपनियों को शुक्रवार आधी रात से पहले अपना बकाया भुगतान करने का आदेश
  • सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दूरसंचार विभाग ने दिया आदेश

डिजिजट डेस्क, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दूरसंचार विभाग (DoT) ने भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी फर्मों को शुक्रवार आधी रात से पहले अपना बकाया भुगतान करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुसार शुक्रवार को 11.59 बजे तक टेलिकॉम कंपनियों को बकाया राशि जमा करना होगा। इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने DoT को फटकार लगाई थी और उस नोटिफिकेशन पर तत्काल रोक लगाने का आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि AGR का भुगतान ना करने पर भी कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी।

सुप्रीम कर्ट ने कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टरों को नोटिस जारी किया था और उनसे कहा था वह अगली सुनवाई तक दूरसंचार विभाग को 1.47 लाख करोड़ रुपये का भुगतान करें। इस मामले की अगली सुनवाई 17 मार्च को की जानी है। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नज़ीर और एम आर शाह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। बेंच ने DoT के डेस्क अधिकारी के दिए गए आदेश पर नाराज़गी जताई जताते हुए कहा था कि अगर इस आदेश को एक घंटे में वापस नहीं लिया गया तो अधिकारी को गिरफ्तार किया जाएगा। इस आदेश के बाद दूरसंचार विभाग ने तुरंत अपना नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया था।

क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने?
अपने AGR आदेश का पालन न करने पर कोर्ट ने कहा था, "हमें नहीं मालूम कि कौन ये बेतुकी हरकतें कर रहा है, क्या देश में कोई कानून नहीं बचा है? बेहतर है कि इस देश में न रहा जाए और देश छोड़ दिया जाए। हमने एजीआर मामले में समीक्षा याचिका खारिज कर दी, लेकिन इसके बाद भी एक भी पैसा जमा नहीं किया गया। इससे पहले कोर्ट ने 23 जनवरी तक बकाया जमा करने का आदेश जारी किया था।

किस कंपनी पर कितना बकाया
भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज सहित दूरसंचार ऑपरेटरों ने जनवरी में SC का रुख किया था, जो AGR मामले में शीर्ष अदालत के फैसले को संशोधित करने की मांग कर रही थी। अदालत ने पहले ही अपने पहले के आदेश की समीक्षा करने की याचिका को खारिज कर दिया है। वोडा आइडिया पर DoT का 50,000 करोड़ रुपये बकाया है, जबकि भारती एयरटेल को 35,500 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। टाटा टेलीसर्विसेज, जिसने एयरटेल को अपना मोबाइल सेवा व्यवसाय बेचा, पर लगभग 14,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

अक्टूबर 2019 में SC ने दिया था आदेश
सुप्रीम कोर्ट का एजीआर पर फैसला अक्टूबर 2019 में आया था। सरकार का पक्ष यह था कि टेलीकॉम कंपनियों की सालाना एजीआर की गणना करने में गैर टेलीकॉम कारोबार से होने वाली आय को भी जोड़ा जाए। कोर्ट ने सरकार के पक्ष को मंजूरी दी थी। सालाना एजीआर के ही एक हिस्से का भुगतान टेलीकॉम कंपनी लाइसेंस और स्पेकट्रम शुल्क के रूप में करती है। इस फैसले का सबसे बुरा असर वोडाफोन इंडिया लिमिटेड पर पड़ा। Reliance Jio एकमात्र कंपनी है जिसने अपना बकाया 60 रुपये चुकाया है। यह राशि दूसरों की तुलना में काफी कम थी क्योंकि कंपनी ने 2016 में अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। 

Created On :   14 Feb 2020 6:32 PM IST

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