AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की SC से गुहार, पेनल्टी वापस लेने दायर की याचिका

Airtel, Vodafone Idea, Tata Tele file review petition in Supreme Court
AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की SC से गुहार, पेनल्टी वापस लेने दायर की याचिका
AGR मामले में टेलीकॉम कंपनियों की SC से गुहार, पेनल्टी वापस लेने दायर की याचिका

डिजिटल डेस्क, मुंबई। भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा टेलीसर्विसेज ने शुक्रवार को एजीआर (एडजस्टेबल ग्रॉस रेवेन्यू) मामले में अलग-अलग पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में टेलीकॉम कंपनियों ने उनपर लगाई गई पेनल्टी और ब्याज में छूट देने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 अक्टूबर को आदेश देते हुए एजीआर मामले में 92,000 करोड़ रुपए का भुगतान करने का आदेश दिया था।

 

 

बता दें कि दूरसंचार ऑपरेटर वोडाफोन आइडिया ने एजीआर के चलते 30 सितंबर को समाप्त दूसरी तिमाही में 50,921 करोड़ रुपये का कंसोलिडेटेड नुकसान दर्ज किया। यह किसी भी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा क्वाटर्ली नुकसान है। पिछले साल की समान तिमाही में कंपनी को 4,874 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था।

नतीजों के बाद कंपनी ने अपने आप को बाजार में बनाए रखने पर चिंता व्यक्त की थी और कहा था कि अब वह सरकार की राहत पर निर्भर है। वोडाफोन आइडिया पर एजीआर का लगभघ 39,000 कोरोड़ रुपए बकाया है।

इस तिमाही एयरटेल को भी झटका लगा था। नतीजों के मुताबिक एयरटेल को जुलाई-सितंबर, 2019 तिमाही में 23,045 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। वहीं पिछले साल की दूसरी तिमाही में कंपनी को 119 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ था। एयरटेल को भी AGR की वजह से इस तिमाही में इतना नुकसान हुआ है। उसे AGR के कुल 28,450 करोड़ रुपये चुकाने हैं।

सुप्रीम कोर्ट का एजीआर पर फैसला पिछले महीने 24 अक्टूबर को आया था। सरकार का पक्ष यह था कि टेलीकॉम कंपनियों की सालाना एजीआर की गणना करने में गैर टेलीकॉम कारोबार से होने वाली आय को भी जोड़ा जाए। कोर्ट ने सरकार के पक्ष को मंजूरी दी थी।

सालाना एजीआर के ही एक हिस्से का भुगतान टेलीकॉम कंपनी लाइसेंस और स्पेकट्रम शुल्क के रूप में करती है। इस फैसले का सबसे बुरा असर वोडाफोन इंडिया लिमिटेड पर पड़ा।

Created On :   22 Nov 2019 12:40 PM GMT

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