पेट में डंडा मारने से पत्नी की मौत, आरोपी पति को सात साल कैद
छिंदवाड़ा पेट में डंडा मारने से पत्नी की मौत, आरोपी पति को सात साल कैद
डिजिटल डेस्क छिंदवाड़ा। हर्रई के ग्राम खला में पारिवारिक विवाद में पति ने पत्नी के साथ मारपीट की। आरोपी पति ने पत्नी के पेट पर डंडा मार दिया था। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई थी। पुलिस ने अमरवाड़ा अपर सत्र न्यायालय में प्रकरण पेश किया था। इस मामले में अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करोठिया ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी करार दिया है। आरोपी को सात साल के सश्रम कारावास और ७ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अपर लोक अभियोजक अखिल सोनी ने बताया कि २१ अगस्त २०२१ की रात दस बजे ग्राम खला निवासी ४१ वर्षीय बलिराम पिता मंगल कवरेती ने पत्नी कलियाबाई से खाना मांगा था। कलियाबाई ने कहा खाना तुम ही ले लो, इसी बात पर बलिराम ने कलियाबाई से विवाद कर मारपीट की। बलिराम ने कलियाबाई के पेट पर डंडा मार दिया था। मारपीट के दौरान मौके पर उसकी बेटी पवनवती मौजूद थी। मारपीट में घायल कलियाबाई की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तत्कालीन थाना प्रभारी हर्रई वीपी मिश्रा ने आरोपी बलिराम के खिलाफ धारा 304 भाग 2, 201 के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में न्यायाधीश ने आरोपी बलिराम को दोषी करार दिया है। आरोपी को ७ साल के सश्रम कारावास और ७ हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है