वोटर लिस्ट में नाम न दिखने पर मतदाता कर सकेंगे 1950 पर फोन

वोटर लिस्ट में नाम न दिखने पर मतदाता कर सकेंगे 1950 पर फोन

Bhaskar Hindi
Update: 2019-04-05 08:59 GMT
वोटर लिस्ट में नाम न दिखने पर मतदाता कर सकेंगे 1950 पर फोन

डिजिटल डेस्क, नागपुर। वोटर लिस्ट में कई बार नाम न दिखने पर मतदाता परेशान हो उठते हैं और फिर बिना मतदान किए लौट आते हैं लेकिन अब नई सुविधा प्रशासन मुहैया करवाने जा रही है। वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं दिख रहा तो 1950 पर फोन करके पता किया जा सकता है। यहां से भी तुरंत मदद नहीं मिले तो वोटर कार्ड का आईडी नंबर बताकर भी अपना नाम पता किया जा सकता है।  

चुनाव आयोग की यह भी व्यवस्था
चुनाव आयोग के निर्देश पर जिला निर्वाचन कार्यालय ने वोटरों के लिए हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। घर बैठे 1950 पर फोन करके वोटर लिस्ट में अपना नाम व बूथ नंबर पता किया जा सकता है। वोट किस केंद्र पर है, इसका पता भी किया जा सकता है। 1950 पर फोन करके तुरंत नाम पता नहीं चला तो वोटर कार्ड का आईडी नंबर बताकर लिस्ट में अपना नाम पता कर सकते हैं। अगर आपका वोट अन्य व्यक्ति ने डाल दिया तो आप प्रिसाइडिंग अधिकारी के पास फार्म भरकर टेंडर वोट डाल सकते है। हालांकि यह वोट अलग रखा जाता है आैर जब इसकी जरूरत होती है तब इस बारे में निर्णय लिया जाता है। किसी पोलिंग बूथ पर 14 फीसदी से ज्यादा टेंडर वोट पड़ते हैं तो उस बूथ पर दोबारा वोटिंग हो सकती है। 

इधर आचार संहिता के बाद 1800 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई
शहर में आचार संहिता लगने के बाद 1800 से अधिक आरोपियों पर कार्रवाई की गई है। इस दौरान अपराध शाखा पुलिस विभाग के उपायुक्त नीलेश भरणे के मार्गदर्शन में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सर्वाधिक की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार 10 मार्च 2019 को आचार संहिता लागू की गई है। 10 मार्च से 3 अप्रैल तक  धारा 107 के तहत 638, धारा 109 के तहत 144, धारा 110 के अंतर्गत 306 कार्रवाई की गई। शहर से 14 आरोपियों को तड़ीपार किया गया। एमपीडीए यानी की झोपड़पट्टी दादा कानून के तहत 3 आरोपियों पर कार्रवाई की गई।

मकोका के तहत 2 कार्रवाई की गई। हथियार प्रतिबंधक कानून की धारा 3/25 के तहत 2 व धारा 4/25 के अंतर्गत 69 कार्रवाई की गई है। शराब बंदी कानून के तहत 430 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। जुआ प्रतिबंधक कानून के अंतर्गत 200 कार्रवाई की गई। इसी तरह आचार संहिता लागू होने से पहले जनवरी से अप्रैल 2019 तक 4 हजार से अधिक कार्रवाई की गई। धारा 107 के तहत 1488, धारा 109 के अंतर्गत 319, धारा 110 के तहत 558 कार्रवाई की गई। इस दौरान 38 आरोपी तड़ीपार किए गए। एमपीडीए की 12, मकोका की 3, धारा 3/25 के तहत 5 और 4/25 के अंतर्गत 144 कार्रवाई की गई। शराब  बंदी  के  तहत  942  और  जुआ  प्रतिबंधक कानून के तहत 552 कार्रवाई की गई।

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