वाहन मालिक अपने वाहनों के लिए कर सकेंगे एक नामित नियुक्त
वाहन मालिक अपने वाहनों के लिए कर सकेंगे एक नामित नियुक्त
Bhaskar Hindi
Update: 2020-11-27 13:16 GMT
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। वाहन मालिक जल्द ही अपने वाहनों के लिए एक नामित नियुक्त कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) में एक व्यक्ति को नामांकित करने के लिए वाहन के मालिक की सुविधा के लिए केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रस्तावित संशोधन पर आज जनता और सभी हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की है।
वाहनों के पंजीकरण के समय ही नामाकंन सुविधा को शामिल करने का प्रस्ताव है। मंत्रालय के मुताबिक इससे मोटर वाहन के मालिक की मृत्यु के बाद नामित व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत या स्थानांतरित करने में मदद मिलेगी। मंत्रालय ने इस संबंध में गुरुवार को मसौदा अधिसूचना प्रकाशित कर दिया है।