राजस्थान में एक फरवरी से सभी कार्यालयों, दुकानों पर अनिवार्य रूप से देनी होगी टीकाकरण की स्थिति

कोविड-19 राजस्थान में एक फरवरी से सभी कार्यालयों, दुकानों पर अनिवार्य रूप से देनी होगी टीकाकरण की स्थिति

Bhaskar Hindi
Update: 2022-01-21 18:00 GMT
राजस्थान में एक फरवरी से सभी कार्यालयों, दुकानों पर अनिवार्य रूप से देनी होगी टीकाकरण की स्थिति

डिजिटल डेस्क, जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 संबंधी दिशा-निर्देशों को संशोधित करते एक फरवरी से सभी कार्यालयों और दुकानों में कर्मचारियों के टीकाकरण विवरण की जानकारी चस्पा करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यदि कोई व्यक्ति अपनी पहले कराई गई बुकिंग में बदलाव करना चाहता है तो संबंधित होटल को पहले किए गए भुगतान को वापस करना होगा या समायोजित करना होगा।

राज्य भर में होने वाले विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। यह संख्या विवाह में बैंड-बाजे वालों के अलावा होगी। इससे पहले 50 लोगों को शादियों में शामिल होने की इजाजत थी लेकिन अब सरकार ने इस मामले में कुछ राहत दी है। राजस्थान सरकार ने गुरुवार रात इन दिशानिर्देशों की घोषणा की।

नई गाइडलाइन के मुताबिक सिर्फ शहरी इलाकों में शनिवार रात 11.30 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लागू रहेगा। इस दौरान आवश्यक गतिविधियों के अलावा अन्य सभी गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। पूरे राज्य में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। एक फरवरी से टीके की दोनों खुराकें अनिवार्य हैं। इस बीच कोरोना संबंधी नए दिशानिर्देश 24 जनवरी से लागू होंगे। राजस्थान में गुरुवार को कोरोना के कुल 14,079 मामले दर्ज किए गए और 13 मौतें दर्ज की गई। इस साल 4 जनवरी से अब तक राज्य में कुल 80 मौतें दर्ज की गई हैं।

(आईएएनएस)

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