कोर्ट ने दी वयस्क गर्लफ्रेंड को साथ रहने की इजाजत
उत्तर प्रदेश कोर्ट ने दी वयस्क गर्लफ्रेंड को साथ रहने की इजाजत
- यूपी कोर्ट ने दी वयस्क गर्लफ्रेंड को साथ रहने की इजाजत
डिजिटल डेस्क, रामपुर। रामपुर की एक अदालत ने दो महिलाओं को साथ रहने की इजाजत दी है, जो एक साथ रिलेशनशिप में रहा सकते हैं। करीब एक महीने पहले कथित तौर पर लापता हुई 20 साल की एक महिला को रामपुर के शाहबाद इलाके में उसकी प्रेमिका के घर से पाया गया। पुलिस के मुताबिक उसके परिवार ने जुलाई में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी।
महिला, जिसे हाल ही में शाहबाद में अपने दोस्त के साथ देखा गया, उसने अपना घर स्वेच्छा से छोड़ा था, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी। पुलिस ने बताया, चूंकि दोनों महिलाएं 18 साल से अधिक उम्र की हैं और उनमें से एक ने स्वेच्छा से अपना घर छोड़ है, इसलिए दोनों को एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया था, जिन्होंने उनको साथ रहने की अनुमति दी।
सुअर सर्कल अधिकारी धरम सिंह मार्चल ने कहा, पुलिस टीम द्वारा लड़की को बरामद करने के बाद, उसने खुलासा किया कि वह अपनी मर्जी से घर छोड़ गई थी, क्योंकि वह अपने दोस्त के साथ रहना चाहती थी।
लड़की के परिवार वालो ने पुलिस को बताया था कि वह नाबालिग है। हालांकि, उसकी उम्र 20 साल है। लड़कियों ने अपने हाई स्कूल के प्रमाण पत्र दिखाए। उनमें से एक की उम्र 20 साल है जबकि दूसरी पोस्ट ग्रेजुएशन की छात्रा है। महिला के बरामद होने के बाद, दोनों के परिवार एक साथ बैठे और उन्हें लंबे समय तक परामर्श किया। हालांकि, दोनों अपने फैसले पे अड़े रहे और साथ रहने के लिए अड़े रहे। बार-बार कहते रहे कि वे अपनी पसंद बनाने के योग्य है। परिवारों को यह भी बताया गया कि वे उन्हें मजबूर नहीं कर सकत,े अन्यथा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
IANS