स्वामित्व योजना के तहत उज्जैन जिले में ड्रोन से सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ उमरिया खालसा में पहला ड्रोन उड़ा!
स्वामित्व योजना स्वामित्व योजना के तहत उज्जैन जिले में ड्रोन से सर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ हुआ उमरिया खालसा में पहला ड्रोन उड़ा!
डिजिटल डेस्क | उज्जैन मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदेश के ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में सम्पत्ति सर्वेक्षण का अभियान प्रारम्भ किया गया है। उज्जैन जिले में इस अभियान के तहत आज सबसे पहला ड्रोन उज्जैन तहसील के ग्राम उमरिया खालसा में उड़ा। भारत सरकार की स्वामित्व योजना के अन्तर्गत संचालित इस सर्वेक्षण का उद्देश्य नक्शे के आधार पर सम्पत्ति के मालिकाना हक का शासकीय दस्तावेज तैयार करना है। ग्रामों का आबादी नक्शा तैयार करने का कार्य ड्रोन के प्रयोग द्वारा किया जा रहा है। कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर आज जिले में ड्रोन से सर्वेक्षण का कार्य उज्जैन तहसील के ग्राम उमरिया खालसा से प्रारम्भ हुआ।
ड्रोन सर्वेक्षण का कार्य अधीक्षक भू-अभिलेख सुश्री प्रीति चौहान एवं उनकी टीम की उपस्थिति में किया जा रहा है। सर्वेक्षण के बारे में बताया गया कि ड्रोन द्वारा आबादी का सर्वेक्षण कर उन सम्पत्ति धारकों के अधिकारों का दस्तावेज तैयार किया जायेगा, जो मप्र भू-राजस्व संहिता-1959 (यथा संशोधित 2018) के लागू होने की दिनांक 25.09.2018 को उस आबादी भूमि का उपयोग कर रहे थे अथवा जिन्हें इस दिनांक पश्चात विधिपूर्वक आबादी की भूमि में भूखण्ड आवंटित किया गया है।
ड्रोन सर्वेक्षण के पूर्व ड्रोन द्वारा आबादी सर्वेक्षण हेतु निश्चित दिनांक से एक दिन पहले ड्रोन द्वारा सर्वे कार्य की जानकारी ग्रामवासियों को देने के लिये सार्वजनिक मुनादी करवाई जायेगी। पटवारी द्वारा आबादी की भूमि की बाह्य सीमा को चूना या चूने के घोल के माध्यम से मौके पर चिन्हित किया जायेगा। सम्पत्ति के साथ संलग्न खुले क्षेत्र की सीमाएं सम्पत्ति धारक से चूने या चूने के घोल से चिहिन्त कराई जायेगी।
सम्पत्ति की सीमाएं चिन्हित करते समय यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो ग्राम स्तरीय समिति के माध्यम से इसका निराकरण कराया जायेगा। शासकीय सार्वजनिक उपयोग की ग्राम पंचायत की सम्पत्ति एवं विभिन्न विभाग की सम्पत्तियों का चिन्हांकन तहसीलदार द्वारा गठित दल द्वारा किया जायेगा। विभागों की सम्पत्ति के चिन्हांकन के समय सम्बन्धित विभाग का प्रतिनिधि उपस्थित रहेगा। ड्रोन के उड़ान भरने पर एवं उतरने हेतु खुला स्थान चुना जायेगा, जिससे आमजन या सार्वजनिक सम्पत्ति को कोई नुकसान न पहुंचे।