हत्या के मामलें मेंं दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
पन्ना हत्या के मामलें मेंं दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा
डिजिटल डेस्क,पन्ना। हत्या की घटना के मामलें में विचाराधीन प्रकरण की सुनवाई पूरी करते हुए दोषी पाए गए अभियुक्तगणों को विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष न्यायाधीश आर.पी.सोनकर ने अभिुक्तगणों रवि कुमार द्विवेदी पुत्र देवेन्द्र द्विवेदी उम्र २२ वर्ष एवं सुनील कुमार अवस्थी उर्फ सोनू उम्र २८ वर्ष दोनो निवासी भापतपुर कुर्मियान थाना अजयगढ़ को आईपीसी की धारा ३०२/३४ सहपठित धारा ३(२)(५) एससीएसटी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा एवं ०५-०५ हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियोजन घटना अनुसार दिनांक ११ मई २०२१ को फरियादी प्राण सिंह राजगौड़ एवं उसका चचेरा भाई मृतक मुकेश राजगौड़ खेत पर बने छत पर लेटने के लिए बैठे थे उसी समय आरोपी रवि एवं सुनील वहां आ गए तथा उसी दौरान मुकेश ने कहा कि सामने छत पर बैठी लडक़ी कौन है जिस पर आरोपी रवि बोला वह उसकी बहिन है कैसी बात करता है जिस पर मृतक मुकेश ने कहा कि वह कल उससे मिलने जायेगा क्या कर लेगा इसी बात पर आरोप रवि ने बोला जान से मार देगा उसी समय मुकेश तथा फरियादी प्राण सिंह छत उतरकर घर जाने लगे तो आरोपी रवि के घर के सामने सुनील अवस्थी ने मुकेश के दोनों हांथ पकड़ लिए एवं आरोपी रवि द्विवेदी ने अपने हांथ में लिए हुए चाकूू से दो बार मुकेश के सीने में तथ तीन-चार बार पेट में प्राणघातक हमला किया। जिससे मुकेश के सीने व पेट से खून निकलने लगा घायल के चिल्लाने पर फरियादी प्राण सिंह व चचेरा भाई दौड़ आकर आए तो दोनो आरोपी रवि और सुनील वहां से भाग गए। हमलें में गंभीर रूप से घायल मुकेश राजगौड की उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान रास्तेंं मेंं मौत हो गई। घटित घटना पर आरोपीगणों के विरूद्ध अजयगढ थानें में मामला पंजीबद्ध हुआ। पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों की मामलें में गिरफ्तारी की गई तथा विवेचना पुरी कर न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट न्यायालय पन्ना में सुनवाई की गई।