नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रशिक्षित दरें लागू मंत्री श्री सिंह ने किया पुनरीक्षित दरों की पुस्तिका का विमो!
नगरीय प्रशासन एवं विकास द्वारा कराये जाने वाले कार्यों की प्रशिक्षित दरें लागू मंत्री श्री सिंह ने किया पुनरीक्षित दरों की पुस्तिका का विमो!
डिजिटल डेस्क | उज्जैन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा कराये जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिये पुनरीक्षित एकीकृत मानक पद (आई.एस.एस.आर) 2 अगस्त 2021 से लागू हो गयी है।
पुनरीक्षित दरों की पुस्तिका का विमोचन नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह और राज्यमंत्री श्री ओ.पी.एस. भदौरिया ने किया।
इसके पूर्व इसका पुनरीक्षण मई 2012 में किया गया था। एकीकृत मानक दर अनुसूची एक जून 2011 को पहली बार लागू की गयी थी।
एकीकृत मानक पर अनुसूची चार भागों पेयजल, सीवरेज एवं ट्यूबवेल वन, भवन निर्माण सड़क पुल एवं पुलिया और विद्युत कार्य में लागू की गयी हैं।
नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री सिंह ने कहा कि श्रम दर एवं सामग्री की दरों में वृद्धि और जीएसटी लागू होने के कारण आई.एस.एस.आर में पुनरीक्षण जरूरी हो गया था।
उन्होंने कहा कि दरें पुनरीक्षित होने से कार्यों की गुणवत्ता मेंटेन होगी। दरें व्यावहारिक होने से कार्य कराने में सहूलियत होगी। श्री सिंह ने दरें पुनरीक्षित करने वाली पूरी टीम को बधाई दी।
इस दौरान आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास श्री निकुंज श्रीवास्तव, उप सचिव श्री तरूण राठी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।